प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन
प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन
224. निर्धारिती को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाणपत्र के सही होने के संबंध में, किसी भी आधार पर कोर्इ विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा, किंतु कर वसूली अधिकारी के लिए प्रमाणपत्र को रद्द करना, यदि वह किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, या किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल को शुद्ध करना विधिपूर्ण होगा।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

