आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 224

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन

धारा

धारा संख्या

224

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और उसका रद्द किया जाना या उसका संशोधन

224. निर्धारिती को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाणपत्र के सही होने के संबंध में, किसी भी आधार पर कोर्इ विवाद उठाने का अधिकार नहीं होगा, किंतु कर वसूली अधिकारी के लिए प्रमाणपत्र को रद्द करना, यदि वह किसी कारण से ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, या किसी लिपिकीय या गणित संबंधी भूल को शुद्ध करना विधिपूर्ण होगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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