आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 183

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

धारा

धारा संख्या

183

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1969

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

१८३ एक अपंजीकृत फर्म, आयकर अधिकारी के मामले में

(क) फर्म की कुल आय के आधार पर फर्म से ही देय कर का निर्धारण कर सकते हैं; या

(ख) यदि, उनकी राय में, फर्म पंजीकृत फर्म के रूप में इलाज किया गया, तो भागीदारों द्वारा देय कर की कुल राशि (क) खंड के अधीन फर्म द्वारा देय होगी जो कर की कुल राशि से अधिक होगा और अलग - अलग पार्टनर्स द्वारा देय होगा जो टैक्स, उप - धारा की धारा के तहत मूल्यांकन (द्वितीय) बनाने के लिए (1) के आगे बढ़ सकते खंड 182 , फर्म पंजीकृत फर्म के रूप में अगर इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया किसी भी अपंजीकृत फर्म को लागू किया जाता है, जहां और, उप वर्गों के प्रावधानों (2), (3) और (4) के खंड 182 वे एक पंजीकृत फर्म के मामले में लागू बहां लागू नहीं होगी.

 

 

[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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