आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 170

स्वयं को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना

धारा

धारा संख्या

170

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

स्वयं को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना

स्वयं को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना

स्वयं को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना।

170.जो कोई भी, लोक सेवक के रूप में किसी विशिष्ट पद को धारण करने का दिखावा करता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद को धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का मिथ्या रूप धारण करता है, और ऐसे ग्रहण किए गए चरित्र में ऐसे पद की आड़ में कोई कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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