आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 147

आय से बचने के मूल्यांकन

धारा

धारा संख्या

147

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

आय से बचने के मूल्यांकन

आय से बचने के मूल्यांकन

आय आकलन बचने.

147 यदि

(क) 92a [आकलन] अधिकारी एक निर्धारिती की ओर से चूक या विफलता के कारण के तहत एक वापसी बनाने के लिए, कि विश्वास करने का कारण है धारा 139 में कोई भी आकलन वर्ष के लिए 96A [आकलन] अधिकारी या पूरी तरह से खुलासा करने के लिए और सही मायने में उस वर्ष के लिए अपने आकलन के लिए सभी आवश्यक तथ्यों, कर के लिए आय प्रभार्य कि साल के लिए मूल्यांकन बच गए, या गया है

(ख) कि बावजूद निर्धारिती की ओर से खंड (क) में वर्णित के रूप में कोई चूक या विफलता हुई है, 96A [आकलन] अधिकारी कर लिए कि आय प्रभार्य विश्वास करने के लिए अपने कब्जे कारण में जानकारी के परिणाम में है बच गया किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आकलन,

वह, के प्रावधानों के अधीन हो सकता है वर्गों 148 करने के लिए 153 , आकलन या जैसा भी मामला हो, में (संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए, इसके बाद इस तरह के आय पुनर्मूल्यांकन या नुकसान या मूल्यह्रास भत्ता recompute वर्गों 148 के लिए 153 प्रासंगिक के रूप में भेजा निर्धारण वर्ष).

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित भी कर लिए आय प्रभार्य अर्थात्, मूल्यांकन से बच गया है, जहां मामलों होना समझा जाएगा: -

(क) कर के लिए आय प्रभार्य का मूल्यांकन के तहत किया गया है जहां; या

(ख) जहां ऐसी आय भी कम दर पर मूल्यांकन किया गया है; या

(ग) जहां ऐसी आय इस अधिनियम के तहत या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत अत्यधिक राहत का विषय बना दिया गया है; या

(घ) अत्यधिक हानि या मूल्यह्रास भत्ता लगाया गया है जहां.

स्पष्टीकरण 2: उत्पादन से पहले 96A सामग्री सबूत कारण परिश्रम के साथ द्वारा खोज की गई है जो कर सकता से खाता किताबें या अन्य सबूत के अधिकारी [आकलन] 96A अधिकारी जरूरी इस खंड के अर्थ के भीतर खुलासा करने के लिए राशि नहीं होगा [आकलन].

निम्नलिखित नई धारा 147 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04:

आय आकलन बचने.

147 मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में उनके द्वारा दर्ज किया जा कारणों के लिए, कर के लिए किसी भी आय प्रभार्य के प्रावधानों के अधीन, वह मई, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन बच गया है की राय है कि यदि वर्गों 148 करने के लिए 153 , आकलन या इस तरह के पुनर्मूल्यांकन आय और भी आकलन और जो बच गया है जो कर के लिए किसी भी अन्य आय प्रभार्य इस धारा के तहत कार्यवाही के पाठ्यक्रम में बाद में उसके नोटिस के लिए आता है, या जैसा भी मामला हो, के लिए, नुकसान या मूल्यह्रास भत्ता या किसी भी अन्य भत्ता recompute निर्धारण वर्ष (इसके बाद इस खंड में और में चिंतित 148 वर्गों के लिए 153 प्रासंगिक निर्धारण वर्ष कहा जाता है):

(3) की उप - धारा के तहत एक आकलन है कि जहां प्रदान की धारा 143 या इस खंड प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है, कोई कार्रवाई प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद इस खंड के अंतर्गत रखा जाएगा, कर के लिए किसी भी आय प्रभार्य तहत एक वापसी बनाने के लिए निर्धारिती की ओर से विफलता की वजह से इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गया है, जब तक धारा 139 या (1) की उप - धारा के तहत जारी किए गए एक नोटिस के जवाब में खंड 141 या अनुभाग 148 या पूरी तरह से और सही मायने में कि आकलन वर्ष के लिए अपने आकलन के लिए सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा करने के लिए.

स्पष्टीकरण 1: उत्पादन सामग्री सबूत कारण परिश्रम के साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा की खोज की जा सकता था, जहां से खाता किताबें या अन्य सबूत के अधिकारी का आकलन जरूरी पूर्वगामी प्रावधान के अर्थ के भीतर खुलासा करने के लिए राशि नहीं होगा पहले.

स्पष्टीकरण 2: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित भी कर लिए आय प्रभार्य अर्थात्, मूल्यांकन से बच गया है, जहां मामलों होना समझा जाएगा: -

उसकी कुल आय या वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय आय के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि को पार यद्यपि (एक) आय की कोई वापसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जहां कर;

(ख) आय का रिटर्न निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कोई आकलन किया गया है और यह निर्धारिती आय महत्व नहीं दिया है या बदले में अत्यधिक हानि, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया गया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा देखा जाता है जहां;

(ग) जहां एक आकलन किए गए, लेकिन किया गया है -

(मैं) कर के लिए आय प्रभार्य underassessed किया गया है; या

(Ii) ऐसी आय भी कम दर पर मूल्यांकन किया गया है; या

(Iii) ऐसी आय इस अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बना दिया गया है; या

(Iv) इस अधिनियम के तहत अत्यधिक हानि या मूल्यह्रास भत्ता या किसी भी अन्य भत्ता लगाया गया है.

 

92a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

96A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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