मामूली लाभ के मूल्य
अनुषंगी फायदों का मूल्य
115बग (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, अनुषंगी फायदों का मूल्य निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :–
(क) वह खर्च, जिस पर धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट फायदे नियोजक द्वारा जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें से उसके कर्मचारी या कर्मचारियों द्वारा संदत्त या उनसे वसूल की गर्इ रकम को, यदि कोर्इ हो, घटा दिया गया हो :
परंतु उस दशा में जहां धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के व्ययों को उक्त धारा की उपधारा (2) के किसी अन्य खंड में सम्मिलित किया जाता है, वहां ऐसे अन्य खंड के अधीन सम्मिलित किए गए कुल व्ययों को अनुषंगी फायदे के मूल्य की संगणना करने के लिए उक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यय की रकम में से घटा दिया जाएगा ;
(ख) धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अभिदाय की वास्तविक रकम;
(ग) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत ;
(घ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ठ) से खंड (त) में निर्दिष्ट व्ययों का पचास प्रतिशत।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,–
(क) होटल के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 15बख की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा ;
(ख) संनिर्माण के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा ;
(ग) भेषजीय औषधियों के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा ;
(घ) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा ;
(ड़) मोटर कार द्वारा यात्रियों या माल के लाने ले जाने के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" होगा ;
(च) वायुयान द्वारा यात्रियों या माल को लाने ले जाने के कारबार में लगे किसी नियोजक की दशा में, धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (झ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदों का मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

