मुआवजे पर टैक्स
मुआवजे पर टैक्स
112 एक निर्धारिती की कुल आय, एक कंपनी होने के नाते नहीं, की धारा के प्रावधानों (द्वितीय) के अनुसार मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ के रूप में प्रभार्य है जो किसी भी मुआवजा या अन्य भुगतान भी शामिल है जहां धारा 28 उसके द्वारा देय, टैक्स उसकी कुल आय पर होंगें
इस तरह के मुआवजे या अन्य भुगतान की और पूंजीगत लाभ की राशि, यदि कोई हो से कम के रूप में कुल आय पर (मैं) आयकर देय;
इस तरह के मुआवजे या अन्य भुगतान की और पूंजीगत लाभ की राशि, यदि कोई हो से कम के रूप में कुल आय पर (द्वितीय) सुपर टैक्स देय;
(Iii) ऐसे मुआवजा या आयकर और पूंजी लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय हो गया होता जो सुपर टैक्स को भालू जो राशि के बराबर अन्य भुगतान पर टैक्स, यदि कोई हो, और दो इस तरह के समावेश की राशि का तिहाई है, जैसे कि कम कुल आय में इस तरह के मुआवजे या अन्य भुगतान भालू की पूरी राशि के रूप में उसी अनुपात; और
के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार में गणना पूंजीगत लाभ पर (चतुर्थ) कर, यदि कोई हो, खंड 114 .
[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

