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नियम संख्या. नया परिशिष्ट-I

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

नियम संख्या.

नया परिशिष्ट-I

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

नया परिशिष्ट 1

[निर्धारण वर्ष 2006-07 से प्रभावी]

[नियम 5 देखिए]

अनुज्ञेय अवक्षयण के लिए दरों की सारणी

आस्तियों का समूह     अवलिखित मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अवक्षयण मोक
1     2
भाग क      
मूर्त आस्तियां      
I. भवन [सारणी के नीचे टिप्पण 1 से 4 देखिए]      
(1) होटलों और बो²डग हाऊसों को छोड़कर वे भवन जिनका मुख्यत: आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है     5
(2) उन भवनों से भिन्न भवन, जिनका मुख्यत: आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है और जो ऊपर उपमद (1) और नीचे उपमद (3) के अंतर्गत नहीं आते हैं     10
(3) वे भवन, जो जल प्रदाय परियोजना या जल उपचार प्रणाली के भागरूप मशीनरी और संयंत्र स्थापित करने के लिए 1 सितंबर, 2002 को या उसके पश्चात् अर्जित किए गए हैं और जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध करने के कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं     40
(4) पूर्णतया अस्थायी परिनिर्माण, जैसे लकड़ी के ढांचे     40
II. फर्नीचर और फिटिंग      
फर्नीचर और फिटिंग जिसके अंतर्गत विद्युत की फिटिंग भी है     10
[इस सारणी के नीचे टिप्पण 5 देखिए]      
III. मशीनरी और सयंत्र      
(1) नीचे उपमद (2), (3) और (8) के अंतर्गत आने वाले मशीनरी और संयत्र से भिन्न मशीनरी और संयत्र :     15
(2) 1[(2) (i) उनके अलावा, जो प्रविष्टि (ii) के अंतर्गत आती है, मोटर कार, उनसे भिन्न जो किराये पर चलाने के कारबार में उपयोग में लार्इ जाती है, जो 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् अर्जित की गर्इ है या उपयोग में लार्इ जा रही है, अंतर्गत आती है     15
(ii) मोटर कार, उनसे भिन्न, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लार्इ जाती है, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् और 1 अप्रैल, 2020 से पहले अर्जित की गर्इ है और जो 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लार्इ जा रही है।     30]
(3) (i) विमान - विमान इंजन     40
1[(ii) (क) उनसे भिन्न, जो प्रविष्टि (ख) के अधीन आती है मोटर बसें, मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लार्इ जाती है।     30
(ख) मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां, जो किराए पर चलाने के कारबार में उपयोग में लार्इ जाती है, जो 23 अगस्त, 2019 को या उसके पश्चात् और 1 अप्रैल, 2020 से पहले अर्जित की गर्इ है और 1 अप्रैल, 2020 से पहले उपयोग में लार्इ जा रही है।     45]
(iii) वाणिज्यिक यान, जो निर्धारिती द्वारा 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व अर्जित किया जाता है और जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तीसरे परंतुक के अनुसार कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व की किसी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है [सारणी के नीचे टिप्पण 6 देखिए]     40
(iv) नया वाणिज्यिक यान, जो 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुराने अनुपयोगी यान के बदले में अर्जित किया जाता है और जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तीसरे परंतुक के अनुसार कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व की किसी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है [सारणी के नीचे टिप्पण 6 देखिए]     40
(v) नया वाणिज्यिक यान, जो 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुराने अनुपयोगी यान के बदले में अर्जित किया जाता है और जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के दूसरे परंतुक के अनुसार कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व की किसी अवधि के लिए उपयोग में लाया जाता है [सारणी के नीचे टिप्पण 6 देखिए]     40
(vi) नया वाणिज्यिक यान, जो 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2002 के पूर्व अर्जित किया जाता है और जो व्यापार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2002 के पूर्व उपयोग में लाया जाता है [सारणी के नीचे टिप्पण 6 देखिए]     40
(viक) नया वाणिज्यिक यान, जो 1 जनवरी, 2009 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्तूबर, 2009 के पूर्व अर्जित किया जाता है और जो व्यापार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए 1 अक्तूबर, 2009 के पूर्व उपयोग में लाया जाता है [सारणी के नीचे टिप्पण का पैरा 6 देखिए]     40
(vii) रबड़ और प्लास्टिक के माल के कारखानों में प्रयोग किए जाने वाले सांचे     30
(viii) वायु प्र्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, जो-      
() स्थिर वैद्युत अवक्षेपण प्रणाली      
() नमदा फिल्टर प्रणाली     40
() धूलि संग्राहक प्रणाली      
() मार्जक-प्रतिधारा वेंचुरी पैक्ड बेड/चक्रवाती मार्जक      
() ऐश हैंडलिंग प्रणाली और निर्वातन प्रणाली      
के हों।      
(ix) जल प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर, जो-      
() यांत्रिकी स्क्रीन प्रणाली      
() वातित अपरद कक्ष (जिसमें वायु संपीडक भी है)      
() यांत्रिकी रूप से क्वथित तेल और ग्रीस हटाने की प्रणाली      
() रासायनिक भरण प्रणाली और फ्लैश मिश्रण उपस्कर      
() यांत्रिक उर्णक और यांत्रिक रिएक्टर      
() विसरित वायु/यांत्रिक रूप से वातित संक्रियित अवपंक प्रणाली      
() वातित लैगून प्रणाली      
() बायो फिल्टर     40
() मैथैन - प्राप्ति वातनिरपेक्षी पाचक प्रणाली      
() वायु प्लवन प्रणाली      
() वायु/वाष्प निर्लेपन प्रणाली      
() यूरिया जल अवघटन प्रणाली      
() समुद्री मुहाना प्रणाली      
() विजलन अवपंक के लिए अपकेन्द्रक      
() चक्रीय जैविक संकुचक या बायो-डिस्क      
() आयन विनिमय रेजिन कालम      
() सक्रियित कार्बन कालम      
के हों      
(x) () ठोस अपशिष्ट नियंत्रण उपस्कर, जो प्रदाहक/चूना/क्रोम/खनिज/क्रायोलाइट प्राप्ति प्रणाली     40
() ठोस अपशिष्ट पुन:चक्रण और संसाधन प्राप्ति प्रणाली      
के हों,      
(xi) मशीनरी और संयंत्र जो सभी एकीकृत परिपथ वाले (हाइब्रिड एकीकृत परिपथ को छोड़कर), अर्द्धचालक उद्योग में प्रयुक्त होते हैं लघुमान एकीकरण से दीर्घमान एकीकरण/अति दीर्घमान एकीकरण तक की रेंज वाले और डायोड, ट्रांजिस्टर, थाइरिस्टर्स, ट्रार्इएक्स आदि जैसी पृथक्, अर्द्धचालक युक्तियां भी हैं जो उनसे भिन्न हैं जो इस उपमद की प्रविष्टि (viii), (ix) और (x) तथा नीचे उपमद (8) के अंतर्गत आती हैं     30
(xiक) जीवन रक्षक चिकित्सा उपस्कर, जो निम्नलिखित हैं :--      
() आंतरिक प्रयोग और पेस मेकरों के लिए डी.सी. डेफिब्रिलेटर्स      
() हेमोडायलेसर्स      
() हार्ट-लंग मशीन      
() कोबाल्ट थेरेपी यूनिट      
() कलर डोप्पलर      
() स्पेक्ट (एस पी र्इ सी टी) गामा कैमरा      
() वेस्कुलर एंजियोग्राफी प्रणाली जिसमें डिजिटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी भी है।      
() एनेस्थेसिया साधित्रें के साथ प्रयुक्त वेंटीलेटर      
() मेग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग प्रणाली      
() सर्जिकल लेजर     40
() ऐनेस्थेसिया के साथ प्रयुक्त होने वाले वेंटीलेटरों से भिन्न वेंटीलेटर      
() गामा नार्इफ      
() बोने मेटो ट्रांसप्लांट उपस्कर जिसके अंतर्गत कीमोथेरेपी के लिए सिलास्टिक लोंग स्टेंडिंग इन्ट्राविन्यस कैथेटर्स भी हैं      
() फाइबर आप्टिक एंडोस्कोप जिसके अंतर्गत पीडिऐट्रिक रिसेक्टोस्कोप/आडिट रिसेक्टोस्कोप, पेरिटोनियोस्कोप्स, आर्थोस्कोप, माइक्रोलेरिंगोस्कोप, फाइब्रियोप्टिक फ्लेक्सिबल नैज़ल फैरिनजो, ब्रोंकोस्कोप, फाइक्रियोप्टिक फ्लेक्सिबल लेरिंगो ब्रोंकोस्कोप, वीडियो लैरिंगो ब्रोंकोस्कोप तथा वीडियो ओयसोफैगो गैस्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, फाइब्रियोप्टिक फ्लेक्सिबल ओयसोफैगो गैस्ट्रोस्कोप भी हैं।      
() लैपेरोस्कोप (एकल काट सिंगल इन्सिज़न)      
(4) पुन:भरण के लिए प्रयुक्त कांच या प्लास्टिक के बने आधान     40
(5) कम्प्यूटर जिसके अंतर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेयर भी है [सारणी में नीचे टिप्पण 7 देखिए]     40
(6) कपड़ा उद्योग के बुनार्इ, प्रसंस्करण और परिधान सेक्टर में प्रयुक्त ऐसी मशीनरी और संयंत्र जो 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व टीयूएफएस के अधीन क्रय किए जाते हैं और 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व उपयोग में लाए जाते हैं [सारणी के नीचे टिप्पण 8 देखिए]     40
(7) मशीनरी और संयंत्र, जो किसी जल प्रदाय परियोजना या जल उपचार प्रणाली में 1 सितंबर, 2002 को या उसके पश्चात् अर्जित किए गए हैं और प्रतिष्ठापित किए गए हैं और धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने के कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं [सारणी के नीचे टिप्पण 4 और टिप्पण 9 देखिए]     40
(8) (i) कृत्रिम रेशम विनिर्माण मशीनरी में प्रयुक्त काष्ठ के पुर्जें      
(ii) सिनेमेटोग्राफ फिल्म-स्टुडियो लाइटों के बल्ब      
(iii) माचिस के कारखाने-काष्ठ के माचिस के फ्रेम      
(iv) खान और खदान :     40
() टब, लपेटन रस्से, कर्षण रस्से और बालू भरण पाइप      
() सुरक्षा लैंप      
(v) लवण संकर्म - मिट्टी, रेत या चिकनी मिट्टी या किसी अन्य वैसी ही सामग्री से निर्मित लवण पटन, जलाशय और संधारित्र आदि      
       
(vi) आटा मिल - रोलर      
(vii) लोह और इस्पात उद्योग - रोलिंग मिलें रोल     40
(viii) शर्करा संकर्म - रोलर      
(ix) ऊर्जा बचत युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं :      
अ. विशिष्ट बायलर और भट्टियां :      
() इग्निफ्लूएड/तरलित (संस्तरण) बेड-बायलर      
() ज्वाला रहित भट्टियां और सतत पुशर किस्म की भट्टियां      
() तरलित संस्तरण (बेड) प्रकार की ताप उपचार भट्टियां     40
() उच्च क्षमता वाले बायलर (कोयले से चलने वाले बायलर की दशा में उष्मीय क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक और तेल/गैस से चलने वाले बायलरों की दशा में 80 प्रतिशत हो)।      
आ. ऊर्जा प्रवाह को मानीटर करने संबंधी यंत्रीकरण और मानीटरिंग प्रणाली:      
() स्वचालित वैद्युत भार मानीटरिंग प्रणाली      
() डिजिटल ऊष्मा हानि मापक मीटर      
() माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली      
() इंफ्रारेड थर्मोग्राफी      
() ऊष्मा हानि, भट्टी तेल प्रवाह, वाष्प प्रवाह, वैद्युत ऊर्जा मापने के लिए मीटर और पावर फैक्टर मीटर     40
() पावर मीटर पर अधिकतम मांग संकेतक और क्लेम्प      
() निर्वात गैस एनालाइजर      
() र्इंधन तेल पंप परीक्षण बेंच      
इ. अपशिष्ट ऊष्मा पुन: प्राप्ति उपस्कर :      
() इकोनोमाइजर्स और फीड जल तापक      
() पुनर्योजक और वायु पूर्वतापक      
() ऊष्मा पंप     40
() उच्च और निम्न ताप अपशिष्ट ऊष्मा की पुन: प्राप्ति के लिए तापीय ऊर्जा चक्र      
र्इ. सह-उत्पादन प्रणालियां      
() पश्च दाब निष्कासन, नियंत्रित निष्कर्षण, सह उत्पादन के लिए निष्कर्षण - सह-संग्राही टरबाइन दाब बायलरों के साथ      
() वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली     40
() आर्गेनिक रेंकिन चक्र शक्ति प्रणाली      
() अल्प इनलेट दाब लघु वाष्प टरबाइन      
उ. वैद्युत उपस्कर      
() शंट कैपेसिटर्स और तुल्याकालिक कन्डेन्सर प्रणाली      
() विशिष्ट मोटरों पर लगी हुर्इ स्वचालित विद्युत कट-आफ युक्तियां (रिले)      
() स्वचालित वोल्टता नियंत्रक      
() ए सी मोटरों के लिए विद्युत फेक्टर नियंत्रक      
() मोटर गति के नियंत्रण के लिए सोलिड स्टेट युक्तियां      
() तापीय रूप से उर्जा दक्ष स्टेंटर (जिन्हें एक किलोग्राम जल को वाष्पित करने के लिए 800 या उससे कम ताप किलो-कैलोरी अपेक्षित होती है)      
() श्रृंखलाबद्ध कम्पनशेसन उपस्कर     40
() सुनम्य ए सी संप्रेषण (एफ.ए.सी.टी.) युक्तियां-थाइरिस्टर नियंत्रित श्रृंखलाबद्ध कम्पनशेसन उपस्कर      
() टार्इम आफ डे (टी.ओ.डी.) ऊर्जा मीटर      
( ) एक क्षेत्र से अधिशेष विद्युत के दूसरे क्षेत्र में जिसमें कि कमी है अंतरण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पावर ग्रिड के लिए पारेषण हार्इवे स्थापित करने के लिए उपस्कर      
() रिमोट तापीय यूनिटें/बौद्धिक इलेक्ट्रोनिक युक्तियां, कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, रुटर/पुल, पर्यवेक्षीय नियंत्रण और डाटा अर्जन प्रणाली के लिए अन्य अपेक्षित उपस्कर और सहबद्ध संचार तंत्र, विद्युत पारेषण तंत्र के लिए ऊर्जा प्रबंध तंत्र और वितरण प्रबंध तंत्र      
() उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के लिए विशेष ऊर्जा मीटर      
ऊ. बर्नर :      
() 0 से 10 प्रतिशत अधिक के वायु बर्नर      
() इमल्सन बर्नर     40
() उच्च पूर्व ऊष्मा ताप (300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक) के साथ वायु का उपयोग करने वाले बर्नर      
ए. अन्य उपस्कर :      
() रसायनों और ऊष्मा की पुन: प्राप्ति के लिए नम वायु आक्सीकरण उपस्कर      
() यांत्रिक वाष्प पुनर्संपीडक      
() थिन फिल्म वाष्पक     40
() स्वचालित माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित भार मांग नियंत्रक      
() कोयला पर आधारित उत्पादक गैस संयंत्र      
() तरल ड्राइव्स और तरल युग्मक      
() टर्बो चार्जेज/सुपर चार्जेज      
() विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सीलबंद विकिरण स्रोत      
(x) गैस सिलेंडर, जिनके अंतर्गत वाल्व और रेगुलेटर भी हैं     40
(xi) कांच विनिर्माण समुत्थान - सीधे अग्नि कांच गलन भट्टियां     40
(xii) खनिज तेल समुत्थान      
() क्षेत्र संक्रियाओं (भूतल के ऊपर वितरण) में प्रयुक्त संयंत्र-रिटर्नएबल पैकेज     40
() क्षेत्र संक्रियाओं में प्रयुक्त संकर्म (भूतल के नीचे) किन्तु इसमें कर्बसाइड पंप जिसके अंतर्गत खनिज तेल समुत्थानों द्वारा क्षेत्र संक्रियाओं (वितरण) में प्रयुक्त भूमिगत टैंक और फिटिंग भी है, सम्मिलित नहीं हैं      
[() खंड () और खंड () के अंतर्गत न आने वाले तेल कूप     15
(xiii) नवीकरण ऊर्जा युक्तियां, जो निम्नलिखित हैं-      
() सपाट प्लेट सौर संग्राही      
() सांद्रण और पाइप टाइप सौर संग्राही      
() सौर कुकर      
() सौर जल तापक प्रणाली      
() वायु/गैस/तरल तापन प्रणाली      
() सौर फसल शुष्कक प्रणाली      
() सौर प्रशीतन, शीत भंडारण और वातानुकूलन प्रणाली      
() सौर स्टील और विलवणीकरण प्रणाली      
() सौर शक्ति उत्पादन प्रणाली      
() सौर-तापीय और सौर-फोटोवोल्टिक संपरिवर्तन पर आधारित सौर पंप      
() जल पपिंग और अन्य उपयोग के लिए सौर-फोटोवोल्टिक सांचे और पैनल     40
() 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित पवन चक्कियां और कोर्इ विशेष रूप से डिजाइन की गर्इ युक्तियां जो पवन चक्कियों से चलती हैं      
() 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रतिष्ठापित कोर्इ विशेष युक्तियां, जिसके अंतर्गत और वायु ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनित्र पंप भी हैं      
(ढ़) गोबर गैस संयंत्र और गोबर गैस इंजन      
() विद्युत चालित यान जिसके अंतर्गत बैंटरियों या र्इंधन सैल से चलने वाले यान भी हैं      
() ऊर्जा उत्पादक कृषिक और देशीय अपशिष्ट संपरिवर्तन युक्तियां      
() महासागर अपशिष्ट और तापीय ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी उपस्कर      
() उपर्युक्त उपमदों में से किसी के विनिर्माण में उपयोग में लार्इ गर्इ मशीनरी और संयंत्र      
(9) (i) किसी वृत्ति में लगे निर्धारितियों के स्वामित्वाधीन पुस्तकें-      
() वे पुस्तकें जो वार्षिक प्रकाशन हैं     40
() वे पुस्तकें जो ऊपर प्रविष्टि (क) के अंतर्गत नहीं आती हैं     40
(ii) Çणद पुस्तकालय चलाने के कारबार में लगे निर्धारितियों के स्वामित्वाधीन पुस्तकें     40
IV. पोत      
(1) समुद्रीपोत जिसके अंतर्गत तल मार्जक, तरण नाव, नौका, सर्वेक्षण लांच और वैसे ही अन्य पोत हैं जिनका उपयोग मुख्यत: तल मार्जन के प्रयोजन के लिए किया जाता है और काष्ठ के पेटा सहित मछली पकड़ने वाले यान     20
(2) नीचे उपमद (3) के अंतर्गत न आने वाले ऐसे जलयान जो सामान्यत: अंतर्देशीय जलमार्ग पर चलाए जाते हैं     20
(3) ऐसे जलयान जो स्पीड बोट हैं और सामान्यत: अन्तर्देशीय जलमार्ग पर चलाए जाते हैं (सारणी के नीचे टिप्पण 10 देखिए)     20
भाग 2      
अमूर्त आस्तियां      
तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्तियां, फ्रेंचाइजेज या कोर्इ अन्य कारबार या ऐसी ही प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार     25

टिप्पण:

  1. "भवन" के अंतर्गत सड़कें, पुल, पुलिया, कूप और नलकूप भी हैं।

  2. भवन से ऐसा भवन समझा जाएगा जिसका मुख्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, यदि उसका आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया निर्मित तल क्षेत्र उसके कुल निर्मित तल क्षेत्र के छियासठ और दो तिहार्इ प्रतिशत से कम नहीं है और इसके अंतर्गत किसी कारखाना परिसर में आने वाला ऐसा कोर्इ भवन भी है।

  3. धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट भवन में या उसके संबंध में किसी संरचना या भवन के नवीकरण या सुधार के रूप में किए गए कार्य की बाबत लागू होने वाली प्रतिशतता वह होगी जो मद 1 की उपमद (1) या उपमद (2) के सामने विनिर्दिष्ट है जैसी कि वह उस भवन के वर्ग के लिए समुचित है। जिसके संबंध में ऐसा नवीकरण या सुधार किया जाता है, जहां संरचना का सन्निर्माण या ऐसा कार्य ऐसे भवन के विस्तार के रूप में किया जाता है वहां लागू होने वाली प्रतिशतता वह होगी जो उस दशा में समुचित हो मानो संरचना या कार्य एक पृथक् भवन के रूप में है।

  4. जल उपचार प्रणाली के अंतर्गत जल के विलवणीकरण, अखनिजीकरण और शुद्धिकरण संबंधी प्रणाली भी है।

  5. "विद्युत फिटिंग" के अंतर्गत विद्युत वायरिंग, स्विच, सॉकेट, अन्य फिटिंग और पंखे आदि हैं।

  6. "वाणिज्यिक यान" से "भारी माल यान", "भारी यात्री मोटर यान", "हल्का मोटर यान", "मध्यम माल यान", और "मध्यम यात्री मोटर यान" अभिप्रेत है, किन्तु उनके अंतर्गत "बड़ी टैक्सियां", "मोटर टैक्सियां", "टै्रक्टर" और "रोड रोलर" नहीं हैं। पद "भारी माल यान", "भारी यात्री मोटर यान", "हल्के मोटर यान", "मध्यम माल यान", "मध्यम यात्री मोटर यान", "बड़ी टैक्सियां", "मोटर टैक्सियां", "टै्रक्टर" और "रोड रोलर" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 में हैं।

  7. "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" से किसी डिस्क, टेप, परफोरेटिड मीडिया या अन्य सूचना भंडारण युक्ति में अभिलिखित किया गया कोर्इ कम्प्यूटर प्रोग्राम अभिप्रेत है।

  8. "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" से कपड़ा मंत्रालय के एक संकल्प के रूप में भारत सरकार द्वारा घोषित प्रौद्योगिक उन्नयन निधि स्कीम अभिप्रेत है। देखिए सं. 28/1/99-सीटीआर्इ, तारीख 31.3.1999.

  9. मशीनरी और संयंत्र में कच्चे जल के प्रदाय के स्रोत से संयंत्र में और संयंत्र से भंडारण सुविधा में परिदान के लिए आवश्यक पाइपें सम्मिलित हैं।

10. "स्पीड बोट" से ऐसी मोटर बोट अभिप्रेत है जो तेज गति वाले अंतर्दहन इंजन से स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलार्इ जा सके और जिसका र्डिजाइन इस प्रकार किया है कि किसी गति पर चलते समय समतल हो जाएगी अर्थात् उसका अगला भाग पानी से ऊपर उठ जाएगा।

 

1. आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 23.8.2019 से प्रतिस्थापित।

फ़ुटनोट