आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

323(अ)

अधिसूचना तिथि

25/04/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/04/2012

अधिसूचना जी.एस.आर. 323(अ) जारी करने की तिथि: 25/4/2012

डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2012 - नियम 7 में संशोधन

अधिसूचना NO.GSR 323 (ई), 25-4-2012 दिनांक

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे अर्थात्, 1981 डाकघर टाइम जमा नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1 (1) इन नियमों का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (संशोधन) नियम, 2012 कहा जा सकता है.

(2) वे अप्रैल, 2012 के दिन 1 पर बल में आ गए हैं समझा जाएगा.

प्र.20. डाकघर टाइम जमा नियम, 1981 -

(क) नियम 7 में, -

 (ए) के शीर्ष टेबल आर तहत, कोष्ठक, शब्द, आंकड़े और "[1 दिसंबर 2011 को या उसके बाद बनाया जमा करने के लिए]" पत्र के लिए, कोष्ठक शब्द, आंकड़े और पत्र, "[पर बनाया जमा करने के लिए या 1 दिसंबर 2011 के बाद लेकिन 1 अप्रैल के दिन से पहले, 2012] "प्रतिस्थापित किया जाएगा;

 (बी) टेबल आर के बाद, निम्न तालिका अर्थात्, डाला जाएगा: -

"टेबल एस

[1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद बनाया जमा करने के लिए]

  जमा की अवधि प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर,
  1 वर्ष 8.२
  2 वर्ष 8.३
  ३ वर्ष 8.४
  5 वर्ष 8.5

 (सी) नोट्स में, पैरा में (2), शब्द और अक्षर "टेबल आर", शब्दों और अक्षरों "टेबल आर या टेबल एस" के लिए रखे जाएँगे.

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