आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

321(अ)

अधिसूचना तिथि

25/04/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/04/2012

अधिसूचना जी.एस.आर. 321(अ) जारी करने की तिथि: 25/4/2012

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2012 - नियम 7 में संशोधन

अधिसूचना NO.GSR 321 (ई), 25-4-2012 दिनांक

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे अर्थात्, 2004 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1 (1) इन नियमों वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2012 कहा जा सकता है.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त करना माना जाएगा.

प्र.20. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में, नियम 7 में, उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -

"अप्रैल, 2012 के 1 दिन या उसके बाद इन नियमों के अधीन किए गए एक जमा करने के मामले में, यह जमा करने की तिथि से प्रतिवर्ष, 9.3 फीसदी की दर से ब्याज सहन नहीं होगी."

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