एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 22 सितंबर, 2021

 

आदेश

 

विषय : अधिनियम की धारा 144ख के लिए अपवाद मुहैया करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत आदेश

जिन मामलों में सीमितता अवधि 30.09.2021 को समाप्त हो रही हो : संबंधित -

 

एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत चेहरारहित निर्धारण की योजना को कार्यान्वित करने के आदेश में जारी आदेश, परिपत्र यथोचित परिवर्तन सहित आवेदन के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत आदेश के साथ पठित आदेश एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I दिनांक 13 अगस्त, 2020 (आदेश) के द्वारा, एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश देता है कि सभी निर्धारण आदेश निम्नानुसार को छोड़कर अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत राष्ट्रीय चेहरराहित निर्धारण केंद्र (एफएएफएसी) द्वारा पारित किए जाऐंगे :

    i. केंद्रीय प्रभार हेतु निर्दिष्ट किए गए मामलों में निर्धारण आदेश

   ii. अंतर्राष्ट्रीय कर प्रभार हेतु निर्दिष्ट किए गए मामलों में निर्धारण आदेश

2. आदेश एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I दिनांक 06 सितंबर, 2021 के द्वारा आदेश के आंशिक संशोधन में, कथित आदेश में दिए गए अपवादों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अपवादों को भी शामिल किया गया है :

  iii. उन मामलों में निर्धारण आदेश जहां आईटीबीए के लिए देरी तकनीकी कारणों या किसी मामले में पैन न होने के कारण, जो भी मामला हो, न हो सकी हो

3. उक्त आदेश के अग्रिम संशोधन में, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि अपवादों के अतिरिक्त जैसाकि कथित आदेश में दी गई है, निम्नलिखित अपवाद एतद्द्वारा निम्नानुसार शामिल किए जाऐंगे :-

  iv. मामलों में निर्धारण आदेश

 (क) नए तौर पर रद्द करने के लिए

या

 (ख) अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत दिए जाने के लिए

जिसके लिए पूरा करने की समय सीमा 30.09.2021 को समाप्त हो रही हो जो 11.09.2021 या उसके बाद के अनुसार क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के पास लंबित हो जिसे सीमितता की दी गई अवधि में तकनीकी/प्रक्रियात्मक बाधा के कारण अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा न किया जा सका हो।

4. तद्नुसार, बोर्ड स्पष्ट करता है कि उक्त (iii) और (iv) में निर्धारण क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा।

5. बोर्ड आगे दोहराता है कि उक्त (iv) में अपवाद केवल उन मामलों के लिए ही लागू है जिसके लिए पूरा करने की समय-सीमा 30.09.2021 को समाप्त हो रही हो।

6. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

 

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (वित्त)/(राजस्व) का पीएस

  3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

  6. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  7. वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

  8. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली

  9. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय आयकर अजा. व अजजा. कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)

10. आईआरएस अधिकारी वेबसाइट पर अलोडिंग के लिए अपर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ

11. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अपलोडिंग के लिए एडीजी (पद्धति)-4

 

 

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी