एफ.नं. 187/4/2021-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 10 मार्च, 2022

आदेश

विषय : चेहरराहित जुर्माना योजना, 2021 हेतु निर्दिष्ट किए जाने के जुर्माने के दायरे को परिभाषित करने के लिए चेहरराहित जुर्माना योजना, 2021 के पैरा 3 के अंतर्गत आदेश

उसी संख्या दिनांक 20 जनवरी, 2021 के आदेश का आंशिक संशोधन करते हुए जिसे उसी संख्या दिनांक 26 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है, बोर्ड योजना के पैरा 3 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश में दिए गए अपवाद के अतिरिक्त जुर्माने के निम्नलिखित श्रेणियों को योजना की सीमा से बाहर रखा जाएगा :-

उन मामलों में जुर्माना कार्यवाही जहां तकनीकी कारण या पैन न होने की वजह से, जो भी मामला हो, आईटीबीए पर देरी न हुई हो

2. आगे संशोधन करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि योजना के पैरा 3 के अंतर्गत उसी क्रमांक के आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2021 और 26 फरवरी, 2021 अधिनियम के अध्याय XXI के अंतर्गत लागू होने वाले जुर्माने के संदर्भ में लागू होगा, केवल उक्त आदेश और उक्त पैरा 1 में दिए गए अपवाद को छोड़कर

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी

निम्न को प्रति :

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) को ओएसडी

  2. सचिव (वित्त)/(राजस्व) का पीएस

  3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी

  4. भारत समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक

  5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

  6. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  7. वेब मैनेजर, प्रधान मुख्य आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

  8. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली

  9. महासचिव, आईआरएस संघ/महा सचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय अजा. व अजजा कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)

10. अपर आयकर आयुक्त, आईआरएस आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए डेटा प्रकोष्ठ

11. अपर महानिदेशक (पद्धति)-4 incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी