एफ.नं. 370149/97/2023-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2023

अधिनियम के अंतर्गत ई-अपील येाजना के दायरे को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आदेश - संबंधित

आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् अधिनियम के तौर पर संदर्भित) की धारा 246 की उप-धारा (6) के अनुसार, अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (1) के साथ पठित, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) निर्दिष्ट करता है कि धारा 246 और/या अधिनियम की धारा 246क की उप-धारा (1) के वाक्याँश (क), वाक्यांश (ख), वाक्याँश (ग), वाक्याँश (जक), वाक्याँश (जख), वाक्याँश (थ) के अंतर्गत सभी अपीलें अधिनियम की धारा 246 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचित ई-अपील योजना, 2023 के अंतर्गत गिनी जाएगी, केवल निम्नलिखित को छोड़कर :-

(i) रू. 10 लाख से अधिक की विवादित माँग वाले अधिनियम की धारा 143 या धारा 144 की उप-धारा (3) के अंतर्गत 13.08.2020 से पहले पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलें

(ii) अपील निम्न से संबंधित हो :

1. आयकर आयुक्त (केंद्रीय) के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के संदर्भ में पारित निर्धारण आदेश

2. अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत तलाशी या धारा 132क के अंतर्गत आवश्यकताओं के मुताबिक पूरा किया गया निर्धारण

3. अधिनियम की धारा 133क के अंतर्गत किसी कार्यवाही के अनुसार पूरा किया गया निर्धारण

4. निर्धारण जहाँ आय में वृद्धि/परिवर्तन जब्त/परिबद्ध सामग्री के आधार पर किया जाता हो

(iii) अपीलें यदि आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो

(iv) रू. 10 लाख से अधिक की विवादित माँग वाली श्रेणी (i) में संदर्भित मामलों के संदर्भ में 12.01.2021 से पहले पारित जुर्माना आदेश के विरूद्ध अपील

(v) उक्त (ii) के बिंदु 1 से 4 व (iii) में निर्दिष्ट मामलों की श्रेणी में पारित जुर्माना आदेश के समक्ष अपील

(vi) ई-निर्धारण योजना, 2019 या चेहराराहित निर्धारण योजना, 2019 या अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत 12.09.1019 को या उसके बाद पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील

(vii) चेहरारहित जुर्माना योजना, 2021 के अंतर्गत 12.01.2021 को या उसके बाद पारित जुर्माना आदेश के विरूद्ध अपील

2. इस आदेश के लिए, विवादित माँग का अर्थ -

(i) कुल मूल्याँकित आय पर कर और रिटर्न की गई आय पर कर, यदि दिया हो, के बीच का अंतर

(ii) कुल मूल्याँकित आय पर कर और रिटर्न की गई आय पर कर, यदि दिया हो, के बीच का अंतर

(iii) जुर्माने के लिए, अधिनियम के अध्याय XXI के अंतर्गत अधिरोपित जुर्माने की राशि

(iv) किसी अन्य मामले में, धारा 156 के अंतर्गत नोटिस के द्वारा की गई मांग या धारा 143 की उप-धारा (1) के अंतर्गत या धारा 200क की उप-धारा (1) के अंतर्गत या धारा 206गख की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी सूचना

और इसमें लागू होने वाला ब्याज, अधिभार और अधिकर शामिल होगा।

3. इस आदेश के हिंदी संस्करण का अनुसरण होगा।

(सुरबेंदू ठाकुर)

उप-आयकर आयुक्त (ओएसडी) (टीपीएल-IV)

निम्न को प्रति

1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

2. राजस्व सचिव का पीएस

3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी

4. समस्त प्रधान मुख्य आपकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

6. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ वेब प्रबंधक, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

7. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और सीबीडीटी, नई दिल्ली के आधिकारिक प्रवक्ता

8. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय अजा. व अजजा. कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)

9. संयुक्त आयकर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ www.irsofficersonline.org पर अपलोडिंग के लिए

10. अपर महानिदेशक (पद्धति-4) वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोडिंग के लिए