एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 6 सितंबर, 2021

 

आदेश

 

विषय : अधिनियम की धारा 144ख के लिए अपवाद मुहैया करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत आदेश

 

चेहरारहित निर्धारण योजना, 2019 (योजना) को कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों की छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा निगमित किया गया है। चेहरारहित निर्धारण से संबंधित अधिनियम की धारा 144ख को प्रभावी तिथि 01.04.2021 कथित संशोधन द्वारा शामिल किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत चेहरारहित निर्धारण की योजना को कार्यान्वित करने के आदेश में जारी आदेश, परिपत्र यथोचित परिवर्तन सहित आवेदन के संबंध में अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत आदेश के साथ पठित आदेश एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I दिनांक 13 अगस्त, 2020 (आदेश) के द्वारा, एफ.नं. 187/3/2020-आईटीए-I, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निर्देश देता है कि निर्धारण आदेश निम्नानुसार अधिनियम की धारा 144ख के अंतर्गत राष्ट्रीय फेसलेस निर्धारण केंद्र द्वारा पारित की जाएगी :

  i. केंद्रीय प्रभार हेतु निर्दिष्ट किए गए मामलों में निर्धारण आदेश

  ii. अंतर्राष्ट्रीय कर प्रभार हेतु निर्दिष्ट किए गए मामलों में निर्धारण आदेश

3. कथित आदेश के आंशिक संशोधन में, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आदेश के पैरा 2 में दिए गए अपवादों (i) व (ii) के अतिरिक्त, निम्नलिखित अपवाद को निम्नानुसार एतद्द्वारा शामिल किया गया है :-

  iii. उन मामलों में निर्धारण आदेश जहां देरी तकनीकी कारणों या किसी मामले में पैन न होने के कारण, जो भी मामला हो, आईटीबीए के लिए न हो सकी हो

4. आगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्पष्ट करता है कि अधिनियम की धारा 144ख(8) के अंतर्गत राष्ट्रीय फेसलैस निर्धारण केंद्र (एनएएफएसी) प्रभार में प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा स्थानांतरित किए गए मामलों में निर्धारण पत्रांक एफ.नं. 225/97/2021/आईटीए-II दिनांक 06 सितंबर, 2021 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाएगा।

5. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

 

हस्ता/-

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (वित्त)/(राजस्व) का पीएस

  3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली

  6. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  7. वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

  8. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली

  9. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय आयकर अजा. व अजजा. कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)

10. आईआरएस अधिकारी वेबसाइट पर अलोडिंग के लिए अपर आयुक्त, डेटाबेस प्रकोष्ठ

11. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अपलोडिंग के लिए एडीजी (पद्धति)-4

 

(सौरभ जैन)

अवर सचिव (आईटीए-I), सीबीडीटी