आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 96

योजना कुछ मामलों में लागू नहीं होगी

धारा

धारा संख्या

96

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 [वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 द्वारा प्रस्तुत]

वर्ष

योजना कुछ मामलों में लागू नहीं होगी

कुछ मामलों में योजना लागू नहीं होगी

कुछ मामलों में योजना लागू नहीं होगी

96. इस योजना के प्रावधान लागू नहीं होंगे—

(क)   कर एरियर के संबंध में,—
(i)   ऐसे निर्धारण वर्ष से संबंधित, जिसके संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के तहत शुरू की गई तलाशी के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के तहत कोई निर्धारण किया गया है;
(ii)   ऐसे निर्धारण वर्ष से संबंधित जिसके संबंध में घोषणा दाखिल करने की दिनांक को या उससे पहले अभियोजन शुरू किया गया है;
(iii)   भारत के बाहर स्थित किसी स्रोत से अघोषित आय या भारत के बाहर स्थित अघोषित संपत्ति से संबंधित;
(iv)   आयकर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में संदर्भित करार के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण से संबंधित, यदि यह किसी कर एरियर से संबंधित है;
(ख)   ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके लिए विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) के प्रावधानों के तहत घोषणा दाखिल करने की दिनांक को या उससे पहले निरोध का आदेश दिया गया है:
  बशर्ते कि —
(i)   ऐसा निरोध आदेश, जो ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले निरस्त नहीं किया गया है; या
(ii)   ऐसा निरोध आदेश, जो ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत समीक्षा के लिए या उसके आधार पर समय समाप्त होने से पहले, या धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निरस्त नहीं किया गया है; या
(iii)   ऐसा निरोध आदेश, जो ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12क के प्रावधान लागू होते हैं, उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर समय समाप्त होने से पहले, या धारा 12क की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है; या
(iv)   ऐसा निरोध आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है;
(ग)   ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके लिए गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49), धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के प्रावधानों के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए घोषणा दाखिल करने पर या उससे पहले अभियोजन शुरू किया गया है या ऐसे व्यक्ति को उन अधिनियमों में से किसी के तहत दंडनीय ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
(घ)   ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके लिए आयकर प्राधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के प्रावधानों के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए या वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत किसी सिविल देयता को लागू करने के प्रयोजन से, घोषणा दाखिल करने पर या उससे पहले अभियोजन शुरू किया गया है या ऐसे व्यक्ति को आयकर प्राधिकारी द्वारा शुरू किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
(ड़)   ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जो विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) की धारा 3 के तहत घोषणा दाखिल करने की दिनांक को या उससे पहले अधिसूचित किया गया हो।

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