आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92

वार्षिक विवरणी

धारा

धारा संख्या

92

अध्याय शीर्षक

अध्याय VII - प्रबंधन और प्रशासन

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

वार्षिक विवरणी

वार्षिक विवरणी

वार्षिक विवरणी I

92.(1) प्रत्येक कंपनी निर्धारित प्रपत्र में एक विवरणी (जिसे आगे वार्षिक विवरणी कहा जाएगा) तैयार करेगी जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे होंगे-

(क)   इसका पंजीकृत कार्यालय, प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां, इसकी होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण;
(ख)   इसके शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ और शेयरधारिता पैटर्न;
(ग)   [***]
(घ)   इसके सदस्यों और डिबेंचर धारकों की स्थिति तथा पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उनमें हुए परिवर्तन;
(ड़)   इसके प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उनमें हुए परिवर्तन;
(च)   सदस्यों या उनके किसी वर्ग, बोर्ड और उसकी विभिन्न समितियों की बैठकों का विवरण तथा उपस्थिति का विवरण;
(छ)   निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक;
(ज)   कंपनी, उसके निदेशकों या अधिकारियों पर लगाया गया जुर्माना या दण्ड तथा अपराधों के शमन का ब्यौरा और ऐसे जुर्माने या दण्ड के विरुद्ध की गई अपील;
(झ)   अनुपालन, प्रकटीकरण के प्रमाणीकरण से संबंधित मामले, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
(ञ)   विदेशी संस्थागत निवेशकों [ *** ] द्वारा या उनकी ओर से धारित शेयरों के संबंध में, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, ब्यौरा; तथा
(ट)   ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं,

और निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, वहां कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित:

बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी के संबंध में, वार्षिक विवरणी पर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, वहां कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:

[आगे यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार "एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और कंपनियों के ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों के लिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है" वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त प्रारूप निर्धारित कर सकती है। " ]

(2) [किसी सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी कंपनी द्वारा, जिसकी चुकता पूंजी या टर्नओवर निर्धारित किया जा सकता है ], दाखिल वार्षिक विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि वार्षिक विवरणी में तथ्यों का सही और पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है और कंपनी ने इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

[ (3) प्रत्येक कंपनी वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, रखेगी और ऐसे वार्षिक विवरणी का वेब-लिंक बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।]

(4) प्रत्येक कंपनी रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणी की एक प्रति, वार्षिक आम बैठक आयोजित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर या जहां किसी वर्ष में कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं होती है, वहां वार्षिक आम बैठक आयोजित होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित न करने के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले विवरण के साथ, ऐसी फीस या अतिरिक्त फीस के साथ दाखिल करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है[***] I

[(5) यदि कोई कंपनी उपधारा (4) के अधीन अपना वार्षिक विवरणी दाखिल करने में, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व असफल रहती है, तो ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, [ दस हजार रुपए ] के जुर्माने का दायी होगा और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा, जो अधिकतम [ कंपनी की स्थिति में दो लाख रुपए और चूककर्ता अधिकारी की स्थिति में पचास हजार रुपए ] के अधीन रहते हुए होगा I ]

(6) यदि कोई कंपनी सचिव, जो व्यवसाय में है, वार्षिक विवरणी को इस धारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रमाणित करने के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रमाणित करता है, तो वह [ दो लाख रुपए के जुर्माने का पात्र होगा ] ।


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