आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 90

घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि

धारा

धारा संख्या

90

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 [वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 द्वारा प्रस्तुत]

वर्ष

घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि

घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि

घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि

90. इस योजना के प्रावधानों के अधीन, जहां कोई घोषणाकर्ता अंतिम दिनांक को या उससे पहले कर एरियर के संबंध में धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकारी को घोषणा दाखिल करता है, वहां आयकर अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस योजना के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी, अर्थात:—

तालिका

क्र. सं. कर एरियर की प्रकृति 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले इस योजना के तहत देय राशि इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी, 2025 को या उसके बाद लेकिन अंतिम दिनांक को या उससे पहले देय राशि
(1) (2) (3) (4)
(क) ऐसे मामले में जहां कर एरियर विवादित कर की कुल राशि, ऐसे विवादित कर पर वसूलनीय या वसूला गया ब्याज और ऐसे विवादित कर पर लगाया जाने योग्य या लगाया गया जुर्माना है, और जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के बाद लेकिन विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले अपीलकर्ता है।   विवादित कर की राशि   विवादित कर की कुल राशि और विवादित कर का दस प्रतिशत
(ख) ऐसे मामले में जहां कर एरियर विवादित कर की कुल राशि, ऐसे विवादित कर पर वसूलनीय या वसूला गया ब्याज और ऐसे विवादित कर पर लगाया जाने योग्य या लगाया गया जुर्माना है, और जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले ऐसे कर एरियर के संबंध में समान अपीलीय मंच पर अपीलकर्ता है।   विवादित कर की कुल राशि और विवादित कर का दस प्रतिशत   विवादित कर की कुल राशि और विवादित कर का बीस प्रतिशत विवादित कर का दस प्रतिशत
(ग) ऐसे मामले में जहां कर एरियर विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क से संबंधित है और जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के बाद लेकिन विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले अपीलकर्ता है।   विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत   विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत
(घ) ऐसे मामले में जहां कर एरियर विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क से संबंधित है और जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले ऐसे कर एरियर के संबंध में समान अपीलीय मंच पर अपीलकर्ता है। विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का पच्चीस प्रतिशत विवादित ब्याज या विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क का तीस प्रतिशत:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी विवादित मुद्दे पर आयकर प्राधिकारी द्वारा अपीलीय मंच के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, देय राशि ऐसे मुद्दे पर उपरोक्त तालिका में दी गई राशि का आधा होगी, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जाएगी:

आगे यह भी प्रावधान हैकि ऐसे मामले में जहां आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई है या विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर आपत्तियां दायर की गई हैं जिस पर उसे पहले ही आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से अपने पक्ष में निर्णय मिल चुका है (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय से (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है), देय राशि ऐसे मुद्दे पर उपरोक्त तालिका में दी गई राशि का आधा होगी, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जाएगी:

यह भी प्रावधान हैकि ऐसे भी मामले में जहां अपीलकर्ता द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर उसे पहले ही उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय मिल चुका है (जहां ऐसे मुद्दे पर निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है), देय राशि ऐसे मुद्दे पर उपरोक्त तालिका में दी गई राशि का आधा होगी, जिसकी गणना निर्धारित तरीके से की जाएगी।

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