वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 80 त
अध्याय VII
जिस पर कुल आय का हिस्सा बनाने आय
कोई आय कर पीए YABLE है
सहकारी समितियों की आय.
81 [वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1-4-1968-अब एस 80P]
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

