आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80कक

धारा 80ड तहत कटौती की संगणना

धारा

धारा संख्या

80कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

धारा 80ड तहत कटौती की संगणना

धारा 80ड तहत कटौती की संगणना
36 अनुभाग 80M तहत कटौती की [संगणना.
37 80AA.किसी भी कटौती निर्धारिती की सकल कुल आय में शामिल किया जाता है जो एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय के संबंध में खंड 80M तहत अनुमति दी जानी आवश्यक है कहाँ, फिर, कि खंड, कि खंड के तहत कटौती में किसी बात के होते हुए भी (इस अध्याय के तहत किसी भी कटौती करने से पहले) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और इस तरह के लाभांश की सकल राशि के संदर्भ में अभिकलन के रूप में इस तरह के लाभांश के माध्यम से आय के संदर्भ में अभिकलन किया जाएगा.]     

 

प्र.36. नीचे के रूप में पढ़ा जो उक्त अधिनियम की धारा 44 में विहित बचत के अधीन 1968/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला:
                        "44. कुछ मामलों में सहेजा जा रहा है. कहाँ जून, 1980 के 18 वें दिन से पहले (वित्त (नं. 2) विधेयक जिस तारीख को किया जा रहा है, 1980, पेश किया गया था), उच्चतम न्यायालय के संबंध में एक अपील या एक संदर्भ पर, है किसी विशेष आकलन वर्ष के लिए एक निर्धारिती के आकलन, खंड 80M तहत कटौती आयकर अधिनियम की धारा 80AA में प्रदान की जाती है कि से अलग तरीके में रखा जा रहा है कि आयोजित इस अधिनियम की धारा 12 द्वारा सम्मिलित रूप है, तो, कहा अनुभाग 80AA में निहित कुछ भी नहीं है कि विशेष रूप से आकलन वर्ष के लिए इस तरह के निर्धारिती के आकलन के लिए लागू नहीं होगी. "
प्र.37. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
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