राष्ट्रीय नोडल एजेंसी
[ राष्ट्रीय नोडल एजेंसी I
70क (1) केन्द्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी भी संगठन को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है।
(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत नामित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास सहित सभी उपायों के लिए जिम्मेदार होगी।
(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एजेंसी के कार्यों और कर्तव्यों के पालन का तरीका ऐसा होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

