आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 69क

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

धारा

धारा संख्या

69क

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - आय और सेट के एकत्रीकरण और बंद सेट या हानि के आगे ले जाना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

29 [अस्पष्टीकृत पैसे, आदि

69a. किसी भी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती किसी भी पैसे का मालिक, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख और इस तरह पैसा, सर्राफा, आभूषण या मूल्यवान लेख होना पाया जाता है जहां किसी भी अगर के लिए उसके द्वारा बनाए रखा, खाते की किताबों में दर्ज नहीं है आय का कोई स्रोत, और निर्धारिती पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख, या के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई विवरण प्रदान करता है उसके द्वारा की पेशकश की व्याख्या की राय में, नहीं है 28a [आकलन] अधिकारी संतोषजनक, पैसे और बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान लेख का मूल्य इस तरह के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय होना समझा जा सकता है.]

 

28a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.29. वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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