इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा
इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा I
67क जो कोई भी स्पष्ट कार्य या आचरण वाली किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित या प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है, उसे पहले दोषसिद्धि पर किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में किसी भी विवरण के कारावास से जो सात साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

