आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 67क

इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा

धारा

धारा संख्या

67क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - अपराध

अधिनियम

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

वर्ष

इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा

इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा

इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए सजा I

67क जो कोई भी स्पष्ट कार्य या आचरण वाली किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित या प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है, उसे पहले दोषसिद्धि पर किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है और दूसरे या बाद के दोषसिद्धि की स्थिति में किसी भी विवरण के कारावास से जो सात साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

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