निजता के उल्लंघन के लिए सजा
निजता के उल्लंघन के लिए सजा I
66ङ जो कोई, जानबूझकर या साभिप्राय किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को उसकी सहमति के बिना, उस व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या दो लाख रुपये से अधिक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए—
| (क) | "प्रेषित" का तात्पर्य है एक दृश्य छवि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस आशय से भेजना कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए; | |
| (ख) | किसी छवि के संबंध में "कैप्चर" का तात्पर्य किसी भी माध्यम से वीडियोटेप, फोटोग्राफ, फिल्म या रिकॉर्ड करना है; | |
| (ग) | "निजी क्षेत्र" का तात्पर्य है नग्न या अधोवस्त्र पहने हुए जननांग, सार्वजनिक क्षेत्र, नितंब या महिला स्तन; | |
| (घ) | "प्रकाशित करना" का तात्पर्य है मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनरुत्पादन करना और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराना; | |
| (ड़) | "गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में" का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिनमें किसी व्यक्ति को यह उचित उम्मीद हो सकती है कि- |
| (i) | वह एकांत में अपने कपड़े उतार सकता/सकती है, बिना इस बात की चिंता किए कि उसके निजी क्षेत्र की तस्वीर खींची जा रही है; या | |
| (ii) | उसके निजी क्षेत्र का कोई भी हिस्सा जनता को दिखाई नहीं देगा, चाहे वह व्यक्ति सार्वजनिक या निजी स्थान पर हो। |

