आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 64

आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय

धारा

धारा संख्या

64

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अन्य व्यक्तियों की आय, करदाता की कुल आय में शामिल

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय

आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय

आदि पति की आय, नाबालिग बच्चे, शामिल करने के लिए व्यक्ति की आय

64 1 [ 2 सीधे या उठता है के रूप में [(1)] किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में, सभी तरह के आय वहाँ शामिल किया जाएगा परोक्ष रूप से,

ऐसे व्यक्ति एक साथी है जिसमें एक व्यापार पर ले जाने के लिए एक फर्म में पति की सदस्यता से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए (मैं);

(Ii) वेतन, कमीशन, फीस के रास्ते या पारिश्रमिक के किसी अन्य रूप से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए ऐसे व्यक्ति एक बड़ा हित है, जिसमें एक चिंता से नकद या वस्तु के रूप में है कि क्या:

इस खंड की कोई बात पति तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के पास और आय अपने या अपने तकनीकी या पेशेवर ज्ञान और अनुभव का आवेदन करने के लिए पूरी तरह से कारण है, जहां पति को होने वाली किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी;

(Iii) एक फर्म में भागीदारी के लाभ के लिए नाबालिग के प्रवेश से इस तरह के व्यक्ति की एक नाबालिग बच्चे के लिए;

(चतुर्थ) के खंड (क) के प्रावधानों के अधीन धारा 27 ऐसे व्यक्ति द्वारा पति को परोक्ष रूप से direcdy या हस्तांतरित परिसंपत्तियों से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए, इस उपधारा के खंड (क) के तहत नहीं गिरने एक मामले में, अन्यथा पर्याप्त विचार के लिए या अलग रहने के लिए एक समझौते के सिलसिले में से;

(वी) के खंड के प्रावधानों (मैं) के अधीन धारा 27 , एक मामले में हस्तांतरित परिसंपत्तियों से, ऐसे व्यक्ति की (एक शादीशुदा बेटी नहीं किया जा रहा है) एक नाबालिग बच्चे के लिए, इस उप - धारा (iii) खंड के अंतर्गत आने वाले नहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करने के लिए, अन्यथा Lor पर्याप्त ध्यान से ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग बच्चे;

(Vi) पर्याप्त विचार के लिए की तुलना में अन्यथा ऐसे व्यक्ति द्वारा बेटे की पत्नी या बेटे की नाबालिग बच्चे को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पर या जून, 1973 के 1 दिन बाद हस्तांतरित परिसंपत्तियों से ऐसे व्यक्ति के बेटे की पत्नी या बेटे के नाबालिग बच्चे, को ; और

(सात) ऐसी संपत्ति से आय के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए है, जो करने के लिए इस हद तक, व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति का सहयोग करने के लिए पर्याप्त विचार के लिए की तुलना में अन्यथा सीधे या indirectiv हस्तांतरित परिसंपत्तियों से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का सहयोग करने के लिए उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे (शुद्ध एक शादीशुदा बेटी जा रहा है) या दोनों.

स्पष्टीकरण 1: खंड (क) के प्रयोजनों के लिए 1 [और खंड (द्वितीय)], व्यक्ति, जिसकी कुल आय कि खंड में निर्दिष्ट आय को शामिल किया जाना है कंप्यूटिंग में, जिसकी कुल आय (पति या पत्नी होगी ) कि खंड में निर्दिष्ट आय को छोड़कर अधिक से अधिक है; और, खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, साझेदारी से नाबालिग बच्चे की आय जिनकी कुल आय (छोड़कर उस खंड में निर्दिष्ट आय) अधिक है कि माता - पिता की आय में शामिल किया जाएगा; किसी भी तरह के आय एक बार पति या पत्नी या माता - पिता या तो की कुल आय में शामिल है, जहां आयकर अधिकारी के बाद, संतुष्ट हो जाता है और जब तक, किसी भी सफल वर्ष में उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह के आय दूसरे पति या माता - पिता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि, कि पति या पत्नी या माता - पिता को सुनवाई का एक मौका दे रही है.

1 [स्पष्टीकरण 1 ए: एक व्यक्ति के पति या पत्नी एक ट्रस्ट के तहत एक लाभार्थी है जहां खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यापार पर ले जाने के लिए एक फर्म में ट्रस्टी की सदस्यता से ट्रस्टी को उत्पन्न होने वाली आय जो ऐसे व्यक्ति में एक साथी, हद ऐसी आय को ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए, एक व्यापार पर ले जाने के लिए एक फर्म में पति की सदस्यता से ऐसे व्यक्ति के पति या पत्नी के लिए परोक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली आय नहीं समझा जा रहा है करेगा है जिसमें ऐसे व्यक्ति एक साथी है.}

स्पष्टीकरण 2: खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति एक में पर्याप्त रुचि नहीं समझा जाएगा चिंता-

चिंता एक कंपनी है, जहां एक मामले में (मैं) अपने शेयर (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा से या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या) यदि मतदान के कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जाने, ; शक्ति ऐसे व्यक्ति से या आंशिक रूप से ऐसे व्यक्ति से लाभदायक स्वामित्व वाली किसी भी आंशिक रूप से उसके रिश्तेदारों में से एक या अधिक द्वारा, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कर रहे हैं,

(Ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे व्यक्ति का हकदार है, या ऐसे व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों में से एक या अधिक इस तरह के लाभ का बीस फीसदी से भी कम नहीं करने के लिए, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल में हकदार हैं चिंता.

1 [स्पष्टीकरण 2A: खंड के प्रयोजनों के लिए (तीन), जहां एक व्यक्ति की नाबालिग बच्चे को एक ट्रस्ट के तहत एक लाभार्थी है, एक फर्म में ट्रस्टी की सदस्यता से ट्रस्टी को उत्पन्न होने वाली आय करेगा, हद ऐसी आय के लिए नाबालिग बच्चे के लाभ के लिए, एक फर्म में भागीदारी के लाभ के लिए नाबालिग के प्रवेश से छोटे बच्चे को परोक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली आय नहीं समझा जा रहा है.]

स्पष्टीकरण: 3 खंड (चतुर्थ) और के प्रयोजनों के लिए (वी), उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे को एक व्यक्ति द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से हस्तांतरित परिसंपत्तियों आय से उत्पन्न का वह हिस्सा है, किसी भी व्यापार में पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के द्वारा निवेश कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष भालू के पहले दिन के रूप में उक्त संपत्ति के मूल्य के रूप में व्यापार से पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे की आय को उसी अनुपात भालू जो किसी भी पिछले वर्ष में 'पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे को कारोबार की कहा दिवस पर पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे से व्यापार में कुल निवेश है कि पिछले वर्ष में व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाएगा.]

2 [(2) जहां, एक हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के एक व्यक्ति के मामले में, किसी भी संपत्ति, दिसंबर, 1969 के 31 वें दिन के बाद किसी भी समय, के द्वारा बदल दिया गया है व्यक्ति का अलग संपत्ति होने की गई परिवार से संबंधित संपत्ति के चरित्र के साथ इस तरह के अलग संपत्ति पटाने या इसे फेंकने के अधिनियम के माध्यम से परिवार से संबंधित संपत्ति में व्यक्ति 3 परिवार के लिए, [परिवार के सामान्य शेयर में या सीधे या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया अन्यथा तो पर्याप्त ध्यान (ताकि परिवर्तित या हस्तांतरित संपत्ति चलकर परिवर्तित संपत्ति के रूप में भेजा जा रहा है)], के लिए की तुलना में इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में या गणना के प्रयोजन के लिए बल में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून में निहित बावजूद अप्रैल, 1971 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत व्यक्ति की कुल आय की -

(क) व्यक्ति संयुक्त रूप से उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है के लिए परिवार के सदस्यों के लिए, परिवार के माध्यम से, परिवर्तित संपत्ति का तबादला किया है समझा जाएगा;

(ख) उसके परिवर्तित संपत्ति या किसी भी हिस्से से प्राप्त आय 1 [***] व्यक्ति के लिए नहीं है और परिवार को पैदा करने के लिए समझा जाएगा;

2 [(ग) परिवर्तित संपत्ति एक विभाजन की विषय - वस्तु के परिवार के सदस्यों के बीच (आंशिक या कुल चाहे), ऐसे परिवर्तित संपत्ति से प्राप्त आय विभाजन पर पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के द्वारा प्राप्त होता है के रूप में किया गया है जहां करेगा पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे और उप - धारा के प्रावधानों के व्यक्ति द्वारा indireclty हस्तांतरित परिसंपत्तियों से पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे को पैदा करने के लिए समझा जा (1), अब तक हो सकता है, उसके अनुसार लागू होंगे:]

जैसा भी मामला हो खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आय, व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जा रहा है, पर, परिवार की कुल आय से बाहर रखा गया है या किया जाएगा, बशर्ते कि पति या पत्नी या नाबालिग 3 व्यक्ति की [बच्चे].

स्पष्टीकरण 4 [1]: उप - धारा के प्रयोजनों के लिए (2), -

5 [***] "संपत्ति" चल या अचल संपत्ति में कोई दिलचस्पी, उसके बिक्री की आय और उसके बिक्री की आय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है समय के लिए किसी भी पैसे या निवेश भी शामिल है, और संपत्ति किसी अन्य संपत्ति में बदल दिया है, जहां किसी भी विधि द्वारा, इस तरह के अन्य संपत्ति.]

5 [***]

4 [स्पष्टीकरण 2:. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आय" नुकसान भी शामिल है]]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

1 वित्त अधिनियम द्वारा डाला. 1979. से प्रभावी 1980/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970. से प्रभावी 1971/01/04.

(3) वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा "परिवार के सामान्य शेयर में (जैसे संपत्ति चलकर परिवर्तित संपत्ति के रूप में भेजा जा रहा है)". प्रभावी लिए एवजी 1980/01/04.

1. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1975 से प्रभावी "अब तक यह परिवार की संपत्ति में व्यक्ति की रुचि के कारण के रूप में" 1976/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित.

(3) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा, "बेटा" के लिए एवजी.

(4) वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1980/01/04.

प्र.5. खण्ड (1) और (2) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975, लोप से प्रभावी 1976/01/04.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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