बोनस शेयर जारी
बोनस शेयर जारी करना।
63. (1) कोई कंपनी अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से पूर्णतः चुकता बोनस शेयर जारी कर सकती है, चाहे वह निम्न में से हो-
| (झ) | इसके मुक्त आरक्षित ; | |
| (ii) | प्रतिभूति प्रीमियम खाता; या | |
| (iii) | पूंजी मोचन आरक्षित खाता: |
बशर्ते कि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधियों को पूंजीकृत करके बोनस शेयरों का कोई निर्गमन नहीं किया जाएगा।
(2) कोई भी कंपनी उपधारा (1) के अंतर्गत पूर्णतः चुकता बोनस शेयर जारी करने के प्रयोजन के लिए अपने लाभ या आरक्षित निधियों को तब तक पूंजीकृत नहीं करेगी, जब तक कि—
| (क) | यह अपने अनुच्छेदों द्वारा अधिकृत है; | |
| (ख) | इसे बोर्ड की सिफारिश पर कंपनी की आम बैठक में अधिकृत किया गया है; | |
| (ग) | उसने अपने द्वारा जारी सावधि जमा या ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूलधन के भुगतान में चूक नहीं की है; | |
| (घ) | उसने कर्मचारियों के वैधानिक बकायों, जैसे भविष्य निधि में अंशदान, ग्रेच्युटी और बोनस के भुगतान के संबंध में चूक नहीं की है; | |
| (ड़) | आबंटन की तिथि पर यदि कोई आंशिक चुकता शेयर बकाया है तो उसे पूर्ण चुकता शेयर बना दिया जाता है; | |
| (च) | यह ऐसी शर्तों का अनुपालन करता है जो निर्धारित की जा सकती हैं I |
(3) बोनस शेयर लाभांश के बदले जारी नहीं किये जायेंगे।

