आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 6

"चेक

धारा

धारा संख्या

6

अध्याय शीर्षक

II - नोट्स, बिल और चेक्स के संबंध में

अधिनियम

परक्राम्य लिखत अधिनियम , 1881

वर्ष

"चेक

"चेक

[  "चेक  । 

6."चेक" एक विनिमय पत्र है जो किसी निर्दिष्ट बैंकर के नाम पर जारी किया जाता है तथा माँग के अलावा किसी अन्य आधार पर भुगतान योग्य नहीं माना जाता है और इसमें एक कटे हुए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शामिल होता है।

 स्पष्टीकरण I  :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ—

(क)   इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक का मतलब है एक चेक जिसमें पेपर चेक की सटीक दर्पण छवि होती है, और उत्पन्न होता है, डिजिटल हस्ताक्षर (बायोमेट्रिक्स हस्ताक्षर के साथ या बिना) और असममित क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रणाली के उपयोग के साथ न्यूनतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने वाली एक सुरक्षित प्रणाली में लिखित और हस्ताक्षरित;
(ख)   "छंटित चेक" से तात्पर्य ऐसे चेक से है, जिसे समाशोधन चक्र के दौरान, समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा, चाहे भुगतान करते समय या प्राप्त करते समय, संप्रेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक छवि तैयार करने के तुरंत बाद, काट दिया जाता है, तथा चेक को लिखित रूप में भौतिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है।

 स्पष्टीकरण II -इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "समाशोधन गृह" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह।]


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