स्थानांतरण और प्रतिभूतियों के संचरण
प्रतिभूतियों का अंतरण और संचरण .
56. (1) कोई कंपनी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण, या कंपनी में किसी सदस्य के हित का, यदि कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, पंजीकरण नहीं करेगी, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के बीच अंतरण के, जिनके नाम किसी डिपॉजिटरी के अभिलेखों में लाभकारी हित के धारकों के रूप में दर्ज हैं, जब तक कि अंतरण का उचित लिखत, ऐसे प्ररूप में जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, विधिवत् स्टांप लगा हुआ, दिनांकित और अंतरणकर्ता और हस्तांतरिती द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित और हस्तांतरिती का नाम, पता और व्यवसाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करते हुए, निष्पादन की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ, या यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र अस्तित्व में नहीं है, तो प्रतिभूतियों के आवंटन के पत्र के साथ कंपनी को सौंप दिया गया है:
बशर्ते कि जहां अंतरण लिखत खो गया हो या अंतरण लिखत निर्धारित अवधि के भीतर वितरित नहीं किया गया हो, वहां कंपनी क्षतिपूर्ति के संबंध में ऐसे नियमों पर अंतरण को पंजीकृत कर सकती है, जिन्हें बोर्ड उचित समझे।
(2) उप-धारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे ऐसा अधिकार संचरित किया गया है, विधि के प्रवर्तन द्वारा प्रतिभूतियों पर किसी अधिकार के संप्रेषण की सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी की पंजीकरण करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
(3) जहां आवेदन केवल हस्तान्तरणकर्ता द्वारा किया जाता है और वह आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों से संबंधित होता है, तब तक अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी निर्धारित तरीके से, हस्तांतरिती को आवेदन की सूचना नहीं दे देती है और हस्तांतरिती सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं करता है।
(4) प्रत्येक कंपनी, जब तक कि कानून के किसी प्रावधान या न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा निषिद्ध न हो, आवंटित, हस्तांतरित या प्रेषित सभी प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र वितरित करेगी-
| (क) | ज्ञापन के ग्राहकों के मामले में, निगमन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर; | |
| (ख) | अपने किसी भी शेयर के आवंटन के मामले में, आवंटन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर; | |
| (ग) | प्रतिभूतियों के अंतरण या संचरण के मामले में, उपधारा (1) के अधीन अंतरण लिखत की कंपनी द्वारा प्राप्ति की तारीख से या, जैसा भी मामला हो, उपधारा (2) के अधीन संचरण की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर; | |
| (घ) | डिबेंचर के किसी भी आवंटन के मामले में आवंटन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर: |
बशर्ते कि जहां प्रतिभूतियों का लेनदेन किसी डिपॉजिटरी में किया जाता है, वहां कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन के तुरंत बाद डिपॉजिटरी को प्रतिभूतियों के आवंटन का ब्यौरा सूचित करेगी।
(5) किसी मृत व्यक्ति की किसी कंपनी में किसी प्रतिभूति या अन्य हित का उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया अंतरण, भले ही विधिक प्रतिनिधि उसका धारक न हो, वैसे ही वैध होगा मानो वह अंतरण लिखत के निष्पादन के समय धारक था।
[ (6) जहां उप-धारा (1) से (5) के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है, वहां कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, पचास हजार रुपए के शास्ति का दायी होगा। ]
(7) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के अधीन किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी डिपोजिटरी या डिपोजिटरी भागीदार ने किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से शेयरों का हस्तांतरण किया है, वह धारा 447 के अधीन उत्तरदायी होगा।

