आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 55

"समायोजित" सुधार की लागत "और" अधिग्रहण की लागत का मतलब

धारा

धारा संख्या

55

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

"समायोजित" सुधार की लागत "और" अधिग्रहण की लागत का मतलब

"समायोजित" सुधार की लागत "और" अधिग्रहण की लागत का मतलब

"समायोजित", "सुधार की लागत" और "अधिग्रहण की लागत" का अर्थ.

55 दत्ताजी (1) के प्रयोजनों के लिए 80 [ वर्गों 48 और 49 ], -

(एक) 81 [***]

82 [(ख) "किसी भी सुधार की लागत" -

(1) एक व्यवसाय की पूंजी परिसंपत्ति जा रहा सद्भावना के संबंध में कोई नहीं होने के लिए रखा जाएगा, और

(2) किसी भी अन्य पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, -]

(मैं) पूंजी परिसंपत्ति पिछले मालिक या निर्धारिती से पहले की संपत्ति बन गया है, जहां 83 उस दिन [अप्रैल के LST दिन, 1974], और संपत्ति का उचित बाजार मूल्य विकल्प पर अधिग्रहण की लागत के रूप में लिया जाता है निर्धारिती की, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा बताई गई तारीख को या उसके बाद पूंजी परिसंपत्ति के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन बनाने में किए गए एक पूंजी प्रकृति के सभी खर्च का मतलब है, और

(Ii) किसी अन्य मामले में, पूंजी परिसंपत्ति में से किसी ने निर्धारिती की संपत्ति बन गया है, जहां सभी यह उसकी संपत्ति बनने के बाद निर्धारिती द्वारा पूंजी परिसंपत्ति के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन बनाने में किए गए एक पूंजी प्रकृति के खर्च, और इसका मतलब है, में निर्दिष्ट मोड 84 [(1) की उपधारा] खंड 49 पिछले मालिक से,

लेकिन, "गृह संपत्ति से आय", "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ", या "अन्य स्रोतों से आय", और सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में घटाया है जो किसी भी खर्च शामिल नहीं है अभिव्यक्ति "सुधार" तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

(2) 85 के प्रयोजनों के लिए [' वर्गों 48 और 49 , "अधिग्रहण की लागत" -

(एक) एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, एक व्यापार की जा रही सद्भावना, -

(मैं) एक पिछले मालिक से खरीद द्वारा निर्धारिती द्वारा ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में, खरीद मूल्य की राशि का मतलब है; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, शून्य होने के लिए रखा जाएगा;

(ख) किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति के संबंध में, - ']

(मैं) से पहले पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती की संपत्ति बन गया है, जहां 85A [1 अप्रैल दिन, 1974] के [1 दिन निर्धारिती या संपत्ति का उचित बाजार मूल्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण की लागत का मतलब अप्रैल, 1974], निर्धारिती के विकल्प पर;

(Ii) जहां पूंजी परिसंपत्ति में निर्दिष्ट मोड में से किसी ने निर्धारिती की संपत्ति बन गया 85B [की उप - धारा (1)] खंड 49 , और पूंजी परिसंपत्ति से पहले पिछले मालिक की संपत्ति बन गया 85A [1 दिन अप्रैल के 1974], पर पिछले मालिक या संपत्ति का उचित बाजार मूल्य के लिए पूंजी परिसंपत्ति की लागत का मतलब 85A निर्धारिती के विकल्प पर [अप्रैल, 1974 की LST दिन],;

पूंजी परिसंपत्ति इसके परिसमापन और निर्धारिती पर एक कंपनी का पूंजीगत परिसंपत्तियों के वितरण पर निर्धारिती की संपत्ति बन गया है, जहां (तीन) के तहत उस संपत्ति के संबंध में सिर "पूंजीगत लाभ" के तहत आयकर का मूल्यांकन किया गया है अनुभाग 46 , वितरण की तिथि पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य का मतलब है;

(Iv) 86 [***]

87 [(वी) पूंजी परिसंपत्ति, एक कंपनी के एक शेयर या एक शेयर किया जा रहा है, पर निर्धारिती की संपत्ति बन गया है, जहां

(क) अपने मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों में कंपनी की शेयर पूंजी के सभी या किसी के समेकन और विभाजन.

(ख) के शेयर में कंपनी के किसी भी शेयर का रूपांतरण,

(ग) फन्दे में कंपनी के किसी भी शेयर की फिर से रूपांतरण,

(घ) छोटी राशि के शेयरों में कंपनी के शेयरों में से किसी का उप विभाजन, या

(ई) एक और प्रकार में कंपनी के शेयरों का एक प्रकार का रूपांतरण,

ऐसी परिसंपत्ति ली गई है जिसमें से शेयर या शेयर के अधिग्रहण की लागत के संदर्भ में गणना की परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत का मतलब है.]

पिछले मालिक संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जिसके लिए लागत सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कहाँ (3), पिछले मालिक के लिए अधिग्रहण की लागत पूंजी परिसंपत्ति पिछले मालिक की संपत्ति बन गया है जिस पर तारीख पर उचित बाजार मूल्य का मतलब है.

 

80 कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "वर्गों 48, 49 और 50" के लिए एवजी 1988 - 1-4.

81 खण्ड (क) कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986 द्वारा छोड़े गए. पहले अपनी चूक को, खंड (क), 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:

'(एक) हासिल मूल्य या उचित बाजार मूल्य के संबंध में, "समायोजित", खंड के प्रावधानों (तीन) के तहत मूल्यांकन के लिए किसी भी लाभ से काट लिया या वृद्धि हुई किसी भी नुकसान से कम का मतलब उप - धारा (1) या खंड (की द्वितीय) की धारा 32 या उपधारा (2) या धारा 41 की उप - धारा (2) के उप - धारा (1 ए), जैसा भी मामला हो, से शुरू होने की अवधि के संदर्भ में बनाया जा रहा है इस उद्देश्य के लिए अभिकलन धारा 50 की जो खंड (2) के मामलों में अप्रैल, 1974 के 1 दिन लागू होता है; '

छोड़े गए खंड में, "अप्रैल, 1974 के 1 दिन" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "* 1964, जनवरी के दिन 1" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1987/01/04. * "1964" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "1954" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1978/01/04.

82 वित्त अधिनियम द्वारा, 1987 से प्रभावी - 'एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में (ख) "किसी भी सुधार की लागत",' के लिए एवजी 1988/01/04.

83 वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "* 1964, जनवरी के दिन 1" के लिए एवजी 1987/01/04. * "1964" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "1954" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1978/01/04.

84 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

85 वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा, प्रभावी - 'एक पूंजी परिसंपत्ति, के संबंध में, वर्गों 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए, "अधिग्रहण की लागत"' के लिए एवजी 1988/01/04.

85A . वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "* 1964, जनवरी के दिन 1" के लिए एवजी 1987/01/04. * "1964" वित्त (नं. 2} अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा "1954" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1978/01/04.

85B . वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.

८६ खण्ड (चतुर्थ) वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1966/01/04. मूल खंड (चतुर्थ) वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.

87 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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