प्रीमियम का आवेदन शेयर जारी करने पर प्राप्त किया
शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का अनुप्रयोग।
52. (1) जहां कोई कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे नकद के लिए या अन्यथा, उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि को "प्रतिभूति प्रीमियम खाते" में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान, इस धारा में प्रदान की गई व्यवस्था के अलावा, इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रतिभूति प्रीमियम खाता कंपनी की चुकता शेयर पूंजी हो।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग कंपनी द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा-
| (क) | कंपनी के सदस्यों को पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के अप्रकाशित शेयरों को जारी करने के लिए; | |
| (ख) | कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने में; | |
| (ग) | कंपनी के शेयरों या डिबेंचर के किसी भी निर्गम पर किए गए खर्च, या दिए गए कमीशन या दी गई छूट को बट्टे खाते में डालने में; | |
| (घ) | कंपनी के किसी भी मोचनीय वरीयता शेयरों या किसी भी डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करने में; या | |
| (ड़) | के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए। |
(3) प्रतिभूति प्रीमियम खाता, उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, कंपनियों के ऐसे वर्ग द्वारा लागू किया जा सकेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के ऐसे वर्ग के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, -
| (क) | कंपनी के सदस्यों को पूर्ण भुगतान वाले बोनस शेयरों के रूप में जारी किए जाने वाले कंपनी के अप्रकाशित इक्विटी शेयरों का भुगतान करने में; या | |
| (ख) | कंपनी के इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम पर दिए गए कमीशन या दी गई छूट के व्यय को बट्टे खाते में डालने में; या | |
| (ग) | के तहत अपने स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की खरीद के लिए। |

