कुल आय का घेरा
कुल आय का घेरा.
प्र.5. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक निवासी है जो एक व्यक्ति के किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में से सभी आय भी शामिल है जो कुछ स्रोत निकाली गई जो-
(एक) प्राप्त होता है या द्वारा या ऐसे व्यक्ति की ओर से इस तरह साल में भारत में प्राप्त हो समझा जाता है; या
(ख) अर्जित या उठता है या एकत्रित होने या ऐसे वर्ष के दौरान भारत में उसे पैदा करने के लिए समझा जाता है; या
(ग) अर्जित या ऐसे वर्ष के दौरान भारत से बाहर करने के लिए उसे उठता है:
उप - धारा के अर्थ के भीतर भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं एक व्यक्ति के मामले में (6) की, बशर्ते कि धारा 6 यह एक व्यवसाय से प्राप्त होती है, इसलिए जब तक शामिल नहीं किया जाएगा, अर्जित करता है या जो आय भारत के बाहर उसे उठता में नियंत्रित या एक पेशे भारत में स्थापित की.
(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक अनिवासी है जो एक व्यक्ति के किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में से सभी आय भी शामिल है जो कुछ स्रोत निकाली गई जो-
(एक) प्राप्त होता है या द्वारा या ऐसे व्यक्ति की ओर से इस तरह साल में भारत में प्राप्त हो समझा जाता है; या
(ख) अर्जित या उठता है या ऐसी वर्ष के दौरान अर्जित किए जाने या भारत में उसे पैदा करने के लिए माना जाता है.
स्पष्टीकरण 1: आय एकत्रित या भारत के बाहर उत्पन्न होने ही यह भारत में तैयार एक तुलन पत्र में ध्यान में रखा है कि इस तथ्य के कारण इस खंड के अर्थ के भीतर भारत में प्राप्त होने वाला नहीं समझा जाएगा.
स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा यह उपार्जित या उत्पन्न हो या उपार्जित या उससे पैदा हुई है समझा जाता है की है उस आधार पर एक व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया है जो आय फिर तो नहीं होगा कि घोषित किया जाता है इसे प्राप्त किया या भारत में उसके द्वारा प्राप्त नहीं समझा है उस आधार पर शामिल थे.

