आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 49

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

धारा

धारा संख्या

49

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1964

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत

अधिग्रहण की निश्चित मोड के संदर्भ में लागत

49.  पूंजी परिसंपत्ति assessee- की संपत्ति बन गया कहां

एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (मैं);

(Ii) के एक उपहार के तहत या होगा;

(Iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण, या द्वारा

व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग, या से किसी एक फर्म का विघटन पर परिसंपत्तियों का वितरण, शरीर पर (ख)

एक कंपनी के परिसमापन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ग), या

एक प्रतिसंहरणीय या एक अटल विश्वास, या करने के लिए एक हस्तांतरण के तहत (डी)

किसी भी तरह के हस्तांतरण के तहत (ई) खंड में निर्दिष्ट है

(चतुर्थ) की धारा 47 ,

मामले के रूप में, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन संपत्ति के किसी भी सुधार की लागत की वृद्धि के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण की लागत, संपत्ति के पिछले मालिक यह हासिल कर लिया जिसके लिए लागत होना माना जाएगा हो सकता है.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1964]

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