अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ के साथ लागत
अधिग्रहण के कुछ मोड के संदर्भ में लागत.
49. 14 पूंजी परिसंपत्ति की संपत्ति बन गए जहां [(एल)] निर्धारिती-
एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कुल या आंशिक विभाजन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (मैं);
(Ii) एक उपहार के तहत या होगा;
(Iii) (क) उत्तराधिकार, विरासत या हस्तांतरण, या द्वारा
(ख) एक फर्म, व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य सहयोग के शरीर, या के विघटन पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर
एक कंपनी के परिसमापन, या पर संपत्ति के किसी भी वितरण पर (ग)
एक प्रतिसंहरणीय या एक अटल विश्वास, या करने के लिए एक हस्तांतरण के तहत (डी)
(ई) खंड में जाना जाता है के रूप में किसी भी तरह के हस्तांतरण के तहत (चतुर्थ) 15 [या खंड 0)] 14 के [या खंड (vi)] धारा 47 ;
16 [(चतुर्थ) ऐसे निर्धारिती (2) की उपधारा में निर्दिष्ट मोड द्वारा, एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते धारा 64 संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत होगी, दिसंबर, 1969 के 31 वें दिन के बाद किसी भी समय] जैसा भी मामला हो, पिछले मालिक या निर्धारिती द्वारा किए गए या वहन संपत्ति के किसी भी सुधार की लागत की वृद्धि के रूप में संपत्ति की पिछले मालिक, यह हासिल कर लिया जिसके लिए लागत नहीं समझा.
17 [स्पष्टीकरण: में इस 18 [उप - धारा] एक निर्धारिती के स्वामित्व वाले किसी भी पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में "संपत्ति के पिछले मालिक" के अलावा और अधिग्रहण की एक विधा से यह हासिल कर ली है जो पूंजी परिसंपत्ति के आखिरी पिछले मालिक का मतलब है अभिव्यक्ति कि (द्वितीय) या खंड (ग) खंड (मैं) या खंड में निर्दिष्ट 19 इस के [या खंड (चतुर्थ)] 18 [उप - धारा].]
19A [(2) जहां पूंजी परिसंपत्ति एक भारतीय कंपनी के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन गया है जो एक एकीकृत कंपनी में एक शेयर या शेयरों की जा रही धारा 47 , अधिग्रहण की लागत परिसंपत्ति समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों की उसे अधिग्रहण की लागत से बनने माना जाएगा.]
प्र.14. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.15. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
प्र.16. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी, 1965/01/04 द्वारा डाला.
प्र.18. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा "खंड" 'के लिए एवजी 1967/01/04.
प्र.19. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
19A . वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

