सामान्य
जनरल.
40 37. 41 (1) 42 कोई व्यय (अनुभागों में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा 30-36 43 [***] और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के निजी खर्च के स्वभाव में नहीं है) से बाहर रखा या पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया, व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाएगी.
43A [स्पष्टीकरण -. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इसके द्वारा एक अपराध या जो कानून द्वारा निषिद्ध है जो किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च व्यवसाय या पेशे के प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है नहीं समझा जाएगा कि घोषित किया जाता है और कोई कटौती या भत्ता व्यय के संबंध में किया जाएगा.]
(2) 44 [***]
45 [ 46 (2 बी) उप - धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भत्ता किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ, पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह में विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में किया जाएगा. ]
(3) 47 [***]
(3) 48 [***]
(3 बी) 49 [***]
(-3 सी) 50 [***]
(3 डी) 51 [***]
(4) 52 [***]
प्र 40 फीचर फिल्मों / फिल्म के वितरण अधिकार के अधिग्रहण पर खर्च के उत्पादन पर खर्च के संबंध में कटौती की गणना के लिए नियम -9 ए और 9B देखें.
प्र.41. यह भी देखें पत्र [एफ सं 27 (30) -IT/59], 1959/6/7, पत्र [F.No. दिनांक 9/54/64-IT (एआई)], 1964/02/09 दिनांकित और पत्र [एफ सं 9/56/66-IT (एआई)], पत्र [F.No., 17-1-1967 दिनांकित 9/23/67-IT (एआई)], 28-9-1963, पत्र [एफ दिनांकित, सर्कुलर नंबर 5 पी (XIV-I), 1967/06/07 दिनांकित सं 10/67/65-IT (एआई)], 27-1-1951 दिनांक, 26-8-1965 18-9-1969 सर्कुलर नं 16, सर्कुलर नंबर 64 (ग्यारहवीं-2) दिनांक 22-8-1973 सर्कुलर नं 117,, पत्र [एफ सं 10/25/63-IT (एआई)], पत्र [एफ, 18-6-1964 दिनांकित सं 204/42/77-IT (ए) द्वितीय], 20-1-1966, 8 सर्कुलर नंबर 2, दिनांक, सर्कुलर नंबर 1 डी (चतुर्थ-53), 28-9-1977 दिनांकित - 3-1946, पत्र [एफ सं 35/5/65-IT (एआई)], 1965/01/07 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 69 (उन्नीस -3), 27-11-1951 दिनांक 19-6-1950 सर्कुलर नंबर 4,, पत्र [एफ सं 10/80/64-IT (एआई)], पत्र [एफ, 26-2-1965 दिनांकित सं 10/92/64-IT (एआई)], 13-9-1965 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 3, 26-3-1946 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 22, पत्र [एफ, 23-6-1943 दिनांकित सं 10/16/63-IT (एआई)], पत्र [एफ, 14-5-1963 दिनांकित सं 10/8/63-IT (एआई)], 14-10-1963 दिनांकित, पत्र [एफ सं 27 (24) -IT/59], 19-5-1959 दिनांकित, पत्र [एफ सं 7/33/62-IT (एआई)], 28-8-1963 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 2 पी (ग्यारहवीं -6), 23-8-1965 दिनांकित, पत्र [एफ सं 13A/20/68-IT (ए) द्वितीय], दिनांकित 1968/03/10, पत्र [एफ सं 32/6/62-IT (एआई)], 16-1-1963 दिनांकित.CDTAC की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त से अर्क 1972/02/02, निर्देश नं 943 पर आयोजित [एफ सं 204/15/76-IT (ए) द्वितीय], 1976/02/04 16 दिनांकित 1985/04/06 सर्कुलर नं 420,, सर्कुलर नंबर 2 (40) / 66 ईएसी, / दिनांक 17-1-1967, सर्कुलर नंबर 42 [सी, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सं 19 (7) -IT/42], सर्कुलर नंबर 36 [आर, 22-8-1942 दिनांकित डिस्क. सं 54 24-11-1943 दिनांकित (13) -IT/43], सर्कुलर नंबर 48 [सी. सं 19 (22) -IT/42], 16-10-1942 दिनांक 30-9-1981 दिनांकित 1976/10/03 सर्कुलर नं 192,, सर्कुलर नंबर 316,, बोर्ड के परिपत्र सं 10 / 22/65 आईटी (ऐ), 24-5-1965, सर्कुलर नंबर 651 दिनांक 1993/11/06 और सर्कुलर नंबर 671 दिनांक 27-10-1993 को अपील.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.42. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, द्वारा डाला गया था जो 43. "और खंड 80VV"1986/01/04.
43A. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998, wref 1962/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1998/01/04. उप - धारा को छोड़ दिया जाए (2) वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा उप वर्गों (2) और (2) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1993/01/04. तत्कालीन उप वर्गों (2) और (2) 1962/01/04, वित्त अधिनियम, 1965, 1965/01/04 से प्रभावी, कराधान कानून (संशोधन प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधन किया गया ) अधिनियम, 1967, 1967/01/10 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1968, 1968/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1970, 1970/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1976, 1977/01/04 से प्रभावी और वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी 1-4-1976/1-4-1984. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (2), 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, और नीचे के रूप में पढ़ा 1993/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा संशोधित बाद में:
'† (2) कुछ होते हुए भी (1), किसी भी निर्धारिती द्वारा किए गए मनोरंजन खर्च की प्रकृति में किसी भी खर्च के दौरान उप - धारा में समाहित इस प्रकार है के रूप में अप्रैल, 1992 के 1 दिन या उसके बाद शुरू होगा किसी भी पिछले वर्ष की अनुमति दी जाएगी:
(क) ऐसे व्यय की राशि दस हजार रुपये, इस तरह की राशि का पूरा से अधिक नहीं है जहां;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपये से अधिक में इस तरह के खर्च का पचास प्रतिशत के बराबर राशि से दस हजार रुपये की वृद्धि हुई है.
स्पष्टीकरण -. इस उप - धारा, "मनोरंजन व्यय" के प्रयोजनों के लिए भी शामिल है
(I) किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा भुगतान मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ते की राशि;
(Ii) मनोरंजन व्यय की प्रकृति में किसी भी व्यय की राशि [नहीं खंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की एक भत्ता से बाहर किए गए व्यय की जा रही है] किसी भी कर्मचारी या द्वारा निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए किए गए अन्य व्यक्ति;
खाद्य या पेय या किसी अन्य तरीके से जो भी और चाहे या नहीं के प्रावधान के माध्यम से इस तरह के प्रावधान किसी भी एक्सप्रेस या निहित अनुबंध के कारण या द्वारा किया जाता है कि क्या किसी भी व्यक्ति, को निर्धारिती द्वारा हर तरह की सुविधा का प्रावधान (ग) खर्च कस्टम या व्यापार का उपयोग, लेकिन भोजन या कार्यालय, कारखाना या उनके काम की अन्य जगह में अपने कर्मचारियों को निर्धारिती द्वारा प्रदान पेय पदार्थों पर खर्च शामिल नहीं है. '
† भी 18-7-1995 दिनांक 15-3-1993 सर्कुलर नं 644,, सर्कुलर नंबर 708, और 27-10-1995 सर्कुलर नं 727, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.45. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1978 से प्रभावी 1979/01/04. मूलतः, उप - धारा वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर बाद में था जो 1970/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा डाला गया था 1977/01/04.
प्र.46.28-6-1976 दिनांक 16-7-1976 सर्कुलर नं 203,, सर्कुलर नं 200, और 13-6-1969 सर्कुलर नं 19, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
| जहां खर्च की राशि रुपये से अधिक नहीं है. प्रत्येक इस तरह के लेख पर 1000 | - 100% |
| किसी भी अन्य मामले में | - रुपये. 1000, प्लस रुपये से अधिक व्यय का 50%. प्रत्येक इस तरह के लेख पर 1,000. |
| जहां इस तरह के खर्च की राशि रुपये से अधिक नहीं था. प्रति दिन 1,500 | - 100% |
| किसी भी अन्य मामले में | Rs.1, रुपये से अधिक ऐसे व्यय के 500 में 75 से अधिक%. प्रति दिन 1,500 |

