धारा 57 का संशोधन
धारा 57 का संशोधन।
30. आय-कर अधिनियम की धारा 57 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—
(क) खंड (i) में, ''धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''लाभांश'' शब्द रखा जाएगा;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: —
''परंतु किसी पूर्ववर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न, लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में आय, और इस धारा के अधीन, ऐसी कटौती के बिना, उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।''।

