धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने पर शास्ति
16[धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने पर शास्ति
271छ. यदि कोर्इ व्यक्ति जिसने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 16क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोर्इ जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी 16ख[या धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी] या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए शास्ति के रूप में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 16क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा।]
16. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंत:स्थापित।
16क. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।
16ख. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा 1.10.2014 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

