धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने पर शास्ति
16[धारा 92घ के अधीन जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहने पर शास्ति
271छ. यदि कोर्इ व्यक्ति जिसने अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया है, धारा 92घ की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कोर्इ जानकारी या दस्तावेज देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए शास्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा।]
16. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

