वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफल रहने के लिए शास्ति
14[वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफल रहने के लिए शास्ति
271चक. यदि कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।]
14. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.4.2005 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

