आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए पेनल्टी
14[आय की विवरणी न देने के लिए शास्ति
271च. यदि कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष पूर्व की समाप्ति से पूर्व ऐसी विवरणी नहीं दे पाता है, तो वह शास्ति के रूप में, एक हजार रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा :
परन्तु कोर्इ व्यक्ति जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है अंतिम तारीख को या उससे पूर्व नहीं दे पाता है, तो वह शास्ति के रूप में पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा।
14. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.4.1999 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, धारा 271च, जो वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.4.1997 से अंत:स्थापित की गर्इ थी, इस प्रकार थी :
"271च. आय की विवरणी न देने पर शास्ति--यदि कोर्इ व्यक्ति जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, अंतिम तारीख को या इससे पूर्व ऐसी विवरणी नहीं प्रस्तुत कर पाता है, तो वह शास्ति के रूप में पांच सौ रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा।"
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

