स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफल रहने के लिए शास्ति
3[स्रोत पर कर का संग्रहण करने में असफल रहने के लिए शास्ति
271गक. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति अध्याय 17खख के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन यथाअपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे कर की, जिसका ऐसा व्यक्ति यथापूर्वोक्त संग्रहण करने में असफल रहता है, रकम के बराबर राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।]
3. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2007 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

