धारा 92ड़ के अधीन रिपोर्ट देने में असफल रहने पर शास्ति
94[धारा 92ड़ के अधीन रिपोर्ट देने में असफल रहने पर शास्ति
271खक. यदि कोर्इ व्यक्ति धारा 92ड़ द्वारा यथा अपेक्षित लेखापाल की रिपोर्ट देने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में एक लाख रुपए की राशि का संदाय करेगा।]
94. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

