आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 271कक

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति

धारा

धारा संख्या

271कक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति

अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति

88[अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहने पर शास्ति

271कक. धारा 271 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोर्इ व्यक्ति ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखने और बनाए रखने में असफल रहता है जो धारा 92घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है, तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा।]

 

88. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा 1.4.2002 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट