कथित मामले पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय
94[कथित मामले पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय
260. (1) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ऐसा कोर्इ मामला सुनने पर उसमें उठाए गए विधि के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसे आधार अन्तर्विष्ट करने वाला अपना निर्णय95 देगा जिन पर विनिश्चय आधारित है और न्यायालय की मुद्रा के अधीन और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर सहित निर्णय की एक प्रति अपील अधिकरण को भेजी जाएगी, जो ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसे मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आवश्यक है।
95क[(1क) जहां उच्च न्यायालय धारा 260क के अधीन उसके समक्ष फाइल की गर्इ अपील में निर्णय दे देता है वहां उस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा।]
(2) उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को किए गए किसी निर्देश के खर्चे, जिनके अंतर्गत निर्देश करने की फीस नहीं होगी, न्यायालय के विवेकानुसार होंगे।]
94. राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 द्वारा निम्नलिखित धारा 260 इसके अधिसूचित किए जाने की तारीख से, प्रतिस्थापित की जाएगी :
"260. उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय कर अधिकरण के विनिश्चयों का प्रभाव (1) उच्चतम न्यायालय अपील अधिकरण द्वारा धारा 257 के अधीन उसको किए गए निर्देश पर सुनवार्इ करने पर उसमें उठाए गए विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर अपना निर्णय देगा जिसमें वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिन पर कि विनिश्चय किया गया है और न्यायालय की सील के अधीन और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्णय की एक प्रति अपील अधिकरण को भेजी जाएगी, जो ऐसे आदेश पारित करेगा जो उस निर्णय के अनुरूप मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हों।
(2) जहां राष्ट्रीय कर अधिकरण उसके समक्ष फाइल की गर्इ अपील में या राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 के अधीन उसको अंतरित किए गए किसी मामले में कोर्इ निर्णय देता है, वहां उस अधिकरण के आदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर प्रभावी रूप दिया जाएगा।
(3) उच्चतम न्यायालय को किए गए किसी निर्देश का खर्च, जिसमें निर्देश करने का सम्मिलित नहीं होगा, न्यायालय के विवेकानुसार होगा।"
95. "निर्णय" पद के अर्थ के लिए सम्बंधित केस लाज़ देखिए।
95क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित रूप में]

