अभियोजन का साक्ष्य
ख- पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले
अभियोजन का साक्ष्य।
244. (1) जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारण्ट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।
(2) मजिस्ट्रेट, अभियोजन के आवेदन पर, उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निदेश देने वाला समन जारी कर सकता है।

