आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 234छ

विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस

धारा

धारा संख्या

234छ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस

विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस

21क[विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस

234छ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

(क) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उस धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोर्इ विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है; या

(ख) संस्था या निधि धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उक्त उपधारा के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है,

तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस की रकम,—

(क) उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुर्इ है;

(ख) उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले या निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पहले संदत्त की जाएगी।]

 

21क. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.6.2020 से अंत:स्थापित।

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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