आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 203

कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

धारा

धारा संख्या

203

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

कर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

54[कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र

55203. 56प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 192 से 194 तक, धारा 194क 57[,धारा 194ख] 58[, धारा 194खख] 59[, धारा 194ग] 60[, धारा 194घ] 61[, धारा 194ड़] 62[, धारा 194ड़ड़, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ड़, 63[धारा 194झ,] 64[धारा 194ञ, धारा 194ट,] 64क[धारा 194ठ,] धारा 195, धारा 196क 65[, धारा 196ख] 66[, धारा 196ग और धारा 196घ]]] के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करता है 67[यथास्थिति, राशि जमा करने या शेयर धारक को लाभांश देने के लिए चैक जारी करते समय या अधिपत्र देने या भुगतान करने के ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए], ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम वह रकम जमा की गर्इ है या जिसको ऐसा भुगतान किया गया है या चैक जारी किया गया है या अधिपत्र दिया गया है, इस आशय का कि कर की कटौती कर ली गर्इ है एक प्रमाणपत्र देगा तथा उसमें इस प्रकार कटौती की गर्इ रकम, वह दर जिस पर कर की कटौती की गर्इ हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट होंगी।]

 

54. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से प्रतिस्थापित।

55. परिपत्र सं. 664, तारीख 29.9.1993, परिपत्र सं. 749, तारीख 27.12.1996, परिपत्र सं. 761, तारीख 13.1.1998 और परिपत्र सं. 785, तारीख 24.11.1999 भी देखिए। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

56. नियम 31 और प्ररूप सं. 16 और 16क देखिए।

57. वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से अंत:स्थापित।

58. वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.4.1978 से अंत:स्थापित।

59. वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से अंत:स्थापित।

60. वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1973 से अंत:स्थापित।

61. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से अंत:स्थापित।

62. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.10.1991 से "धारा 195 और 196क" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

63. वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा 1.6.1994 से अंत:स्थापित।

64. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित।

64क. वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से अंत:स्थापित।

65. वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से "और धारा 196ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

66. वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.6.1993 से "और धारा 196ग" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

67. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से "यथास्थिति, राशि जमा करते समय या भुगतान करते समय या शेयर धारक को किसी लाभांश का भुगतान करने के लिए चैक काटते या अधिपत्र देते समय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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