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धारा 19

अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरी

धारा

धारा संख्या

19

अध्याय शीर्षक

अध्याय V - अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य विविध प्रावधान

अधिनियम

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988

वर्ष

अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरी

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक

अध्याय V

अभियोजन के लिए मंजूरी और अन्य विविध प्रावधान

अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक

19. (1) कोई भी न्यायालय [ धारा 7, 11, 13 और 15 ] के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह आरोप है कि वह किसी लोक सेवक द्वारा किया गया है, पूर्व मंजूरी के बिना नहीं लेगा [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय],—

(क)   किसी व्यक्ति की दशा में [ जो संघ के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है या, यथास्थिति, अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था ] और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है, उस सरकार की;
(ख)   किसी व्यक्ति की दशा में [ जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित है या, जैसा भी मामला हो, अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था ] और जिसे राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है, उस सरकार की;
(ग)   किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा:

[बशर्ते कि पुलिस अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकरण के अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के लिए ऐसी सरकार या प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के लिए तब तक अनुरोध नहीं किया जा सकता जब तक कि—

(झ)   ऐसे व्यक्ति ने उन कथित अपराधों के बारे में सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है जिनके लिए लोक सेवक पर मुकदमा चलाया जाना चाहा गया है; तथा
(ii)   अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज नहीं किया है और शिकायतकर्ता को आगे की कार्यवाही के लिए लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया है:

आगे यह भी प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकरण के अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर दिए बिना लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी नहीं देगा:

यह भी प्रावधान है कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात्, ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करने का प्रयास करेगा:

यह भी प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विधिक परामर्श अपेक्षित हो, वहां ऐसी अवधि को, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, एक माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

यह भी प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार किसी लोक सेवक के अभियोजन की मंजूरी के प्रयोजन के लिए ऐसे दिशानिर्देश विहित कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण-- उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "लोक सेवक" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है--

(क)   जिसने उस पद को नहीं संभाला है जिसके दौरान अपराध कारित किया जाना अभिकथित है; या
(ख)   जिसने वह पद धारण नहीं किया है जिसके दौरान अपराध किया जाना अभिकथित है और वह उस पद से भिन्न कोई पद धारण कर रहा है जिसके दौरान अपराध किया जाना अभिकथित है ।]

(2) जहां किसी भी कारण से इस बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित पूर्व मंजूरी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए या नहीं, वहां ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो लोक सेवक को उस समय उसके पद से हटाने के लिए सक्षम होता जब अपराध का किया जाना अभिकथित था।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क)   किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश किसी अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी के अभाव या उसमें किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर तब तक उलटा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में उसके कारण वास्तव में न्याय में असफलता न हुई हो;
(ख)   कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर तब तक नहीं रोकेगा, जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय में असफलता हुई है;
(ग)   कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को किसी अन्य आधार पर नहीं रोकेगा और कोई भी न्यायालय किसी जांच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी मध्यवर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन यह अवधारित करते समय कि क्या ऐसी मंजूरी के अभाव या उसमें किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय में असफलता हुई है या उसके परिणामस्वरूप न्याय में असफलता हुई है, न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कार्यवाही के किसी पूर्वतर प्रक्रम पर आपत्ति उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी।

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के लिए,—

(क)   त्रुटि में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की योग्यता शामिल है;
(ख)   अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी में किसी ऐसी आवश्यकता का संदर्भ शामिल है कि अभियोजन किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के कहने पर या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी से होगा या इसी प्रकार की कोई अन्य आवश्यकता होगी।

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