राजनीतिक योगदान के बारे में रोक और प्रतिबंध
राजनीतिक योगदान के संबंध में निषेध और प्रतिबंध I
182.(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई कंपनी, सरकारी कंपनी और ऐसी कंपनी जो तीन वित्तीय वर्षों से कम समय से अस्तित्व में है, के अलावा, किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी राशि का योगदान दे सकती है :
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बशर्ते कि [ *** ] कंपनी द्वारा ऐसा कोई अंशदान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निदेशक मंडल की बैठक में ऐसा अंशदान दिए जाने को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित न कर दिया जाए और ऐसा संकल्प, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा प्राधिकृत अंशदान दिए जाने के लिए [ *** ] विधि में औचित्य समझा जाएगा।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—
| (क) | किसी कंपनी द्वारा अपनी ओर से या अपनी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान, सदस्यता या भुगतान, जो उसके ज्ञान के अनुसार कोई ऐसा कार्य कर रहा है, जिसे उस समय, जब ऐसा दान, सदस्यता या भुगतान दिया गया था या किया गया था, किसी राजनीतिक दल के लिए सार्वजनिक समर्थन को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है, उसे भी ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक उद्देश्य के लिए दिए गए ऐसे दान, सदस्यता या भुगतान की राशि का अंशदान माना जाएगा; | |
| (ख) | किसी कंपनी द्वारा किसी प्रकाशन में विज्ञापन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय की राशि, जो स्मारिका, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट या इसी तरह के प्रकाशन की प्रकृति का प्रकाशन है, भी मानी जाएगी, - |
| (झ) | जहां ऐसा प्रकाशन किसी राजनीतिक दल द्वारा या उसकी ओर से किया गया है, वहां उस राजनीतिक दल को ऐसी राशि का अंशदान माना जाएगा, और | |
| (ii) | जहां ऐसा प्रकाशन किसी राजनीतिक दल द्वारा या उसकी ओर से नहीं, बल्कि उसके लाभ के लिए किया गया हो, वहां इसे राजनीतिक उद्देश्य के लिए योगदान माना जाएगा। |
[ (3) प्रत्येक कंपनी को अपने लाभ और हानि खाते में उस वित्तीय वर्ष के दौरान इस धारा के अंतर्गत उसके द्वारा अंशदान की गई कुल राशि का खुलासा करना होगा जिससे वह खाता संबंधित है।
(3क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अंशदान बैंक खाते में आहरित आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग के अलावा नहीं किया जाएगा:
बशर्ते कि कोई कंपनी राजनीतिक दलों को अंशदान देने के लिए किसी कानून के तहत अधिसूचित किसी योजना के अनुसरण में जारी किसी भी उपकरण के माध्यम से अंशदान कर सकती है। ]
(4) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई योगदान देती है, तो कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो योगदान की गई राशि का पांच गुना हो सकता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, उसे छह महीने तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो योगदान की गई राशि का पांच गुना हो सकता है।
स्पष्टीकरण. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "राजनीतिक दल" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दल से है।

