आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18

वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

18

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2002

वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।

10[* * *]

 

10. उपशीर्ष "ख.–प्रतिभूतियों पर ब्याज" और धारा 18 से 21 का वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया। इससे पूर्व उपशीर्ष और धारा 18 का वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से और वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1988 से संशोधन किया गया था और धारा 19 और 20 का वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा 1.4.1980 से संशोधन किया गया था।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित रूप में]

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