आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18

भारत से बाहर निष्पादित बिलों और नोटों के अलावा अन्य लिखत

धारा

धारा संख्या

18

अध्याय शीर्षक

II - मुद्रांक शुल्क

अधिनियम

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

वर्ष

भारत से बाहर निष्पादित बिलों और नोटों के अलावा अन्य लिखत

भारत से बाहर निष्पादित बिलों और नोटों के अलावा अन्य लिखत

 भारत से बाहर निष्पादित बिलों और नोटों के अलावा अन्य लिखत

18.(1) प्रत्येक लिखत जो केवल [भारत] से बाहर निष्पादित की गई है और विनिमय पत्र या वचन पत्र नहीं है, उस पर [भारत] में प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात तीन मास के भीतर स्टाम्प लगाया जा सकेगा।

(2) जहां कोई ऐसा लिखत, उसके लिए निर्धारित स्टाम्प के विवरण के संदर्भ में, किसी निजी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं किया जा सकता है, उसे तीन मास की उक्त अवधि के भीतर कलेक्टर के पास ले जाया जा सकेगा, जो उस पर, ऐसी रीति से, जैसा कि [राज्य सरकार] नियम द्वारा निर्धारित करे, ऐसे मूल्य का स्टाम्प लगाएगा, जिसे ऐसा लिखत लेने वाला व्यक्ति मांग सकता है और दे सकता है।


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