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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 174

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

धारा

धारा संख्या

174

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम.

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम I

174. (1) किसी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए गणपूर्ति उसकी कुल संख्या का एक-तिहाई या दो निदेशकों, जो भी अधिक हो, से होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों द्वारा निदेशकों की भागीदारी को भी इस उप-धारा के अंतर्गत गणपूर्ति के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

(2) निरंतर निदेशक बोर्ड में किसी रिक्ति के बावजूद कार्य कर सकते हैं; किन्तु यदि और जब तक उनकी संख्या बोर्ड की बैठक के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित गणपूर्ति से कम हो जाती है, तब तक निरंतर निदेशक या निदेशक गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या तक निदेशकों की संख्या बढ़ाने के प्रयोजन के लिए या कंपनी की सामान्य बैठक बुलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(3) जहां किसी भी समय हितबद्ध निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से अधिक या उसके बराबर हो, वहां उन निदेशकों की संख्या, जो हितबद्ध निदेशक नहीं हैं और बैठक में उपस्थित हैं, जो दो से कम नहीं है, उस समय के लिए गणपूर्ति होगी।

स्पष्टीकरण .- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "हितबद्ध निदेशक" से उपधारा (2) के अर्थ में निदेशक अभिप्रेत है।

(4) जहां बोर्ड की बैठक गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकती है, वहां, जब तक कि कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा प्रावधान न हो, बैठक स्वचालित रूप से अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर स्थगित हो जाएगी या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले दिन तक, जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, उसी समय और स्थान पर स्थगित हो जाएगी।

स्पष्टीकरण .-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(झ)   किसी संख्या का कोई भी अंश एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा;
(ii)   "कुल संख्या" में वे निदेशक शामिल नहीं होंगे जिनके स्थान रिक्त हैं।

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