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धारा 17

जाँच पूरी होने पर उपयुक्त आदेश देने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

रुग्ण औद्योगिक कंपनी ( विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (निरस्त)

वर्ष

जाँच पूरी होने पर उपयुक्त आदेश देने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ

जाँच पूरी होने पर उपयुक्त आदेश देने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ

जाँच पूरी होने पर उपयुक्त आदेश देने के लिए बोर्ड की शक्तियाँ

17.(1) यदि धारा 16 के अंतर्गत जाँच करने के बाद, बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कोई कंपनी रुग्ण औद्योगिक कंपनी बन गई है, तो बोर्ड, मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, लिखित आदेश द्वारा निर्णय लेगा कि क्या कंपनी के लिए उचित समय के भीतर [अपने शुद्ध मूल्य को संचित नुकसान से अधिक बनाना] व्यवहार्य है।

(2) यदि बोर्ड उप-धारा (1) के तहत निर्णय लेता है कि किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए उचित समय के भीतर [अपने निवल मूल्य को संचित नुकसान से अधिक करना] व्यवहार्य है, तो बोर्ड, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं, कंपनी को ऐसा समय देगा जो [वह अपने निवल मूल्य को संचित नुकसान] से अधिक बनाने के लिए उचित समझे।

(3) यदि बोर्ड उप-धारा (1) के अधीन यह विनिश्चय करता है कि किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के लिए उचित समय के भीतर [अपनी निवल संपत्ति को संचित घाटे से अधिक करना] साध्य नहीं है और उक्त कंपनी के संबंध में धारा 18 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं उपायों को अपनाना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है तो वह यथाशीघ्र लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्रचालन एजेंसी को, आदेश में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कंपनी के संबंध में ऐसे उपायों के लिए उपबंध करने वाली योजना तैयार करने का निर्देश दे सकता है।

(4) बोर्ड ऐसा कर सकता है,—

(क)   यदि किसी आदेश में निर्धारित किसी भी पाबंदी या शर्तों का पालन संबंधित कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है, [या यदि कंपनी उक्त आदेश के अनुसार पुनर्जीवित करने में विफल रहती है,] तो उस संदर्भ में धारा 15 की उप-धारा (2) में संदर्भित किसी एजेंसी से या अपनी स्वेच्छा पर ऐसी आदेश की समीक्षा की जाए और ऐसी कंपनी के संबंध में उप-धारा (3) के तहत एक नया आदेश पारित किया जाए;
(ख)   यदि उपधारा (3) के तहत जारी किए गए आदेश में निर्दिष्ट संचालन एजेंसी इस संदर्भ में कोई प्रस्तुति करती है, तो ऐसे आदेश की समीक्षा करें और आदेश को ऐसे तरीके से संशोधित करें जैसा वह उचित समझे।

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